High court gave relief to Kangana: हाईकोर्ट ने दी कंगना को राहत, बीएमसी की कार्रवाई को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बीएमसी को देना होगा मुआवजा

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नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने बीएमसी द्वारा उनके दफ्तर पर की गई कार्रवाई और नोटिस के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। आज बीएमसी के नोटिस को कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि बीएमसी ने सात और नौ सितंबर को कंगना रणौत को नोटिस जारी किया था। आज बंबई कोर्ट नेबीएमसी द्वारा की गई कार्रवाई और तोड़फोड़ को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। कोर्ट ने कहा कि कंगना रनौत के आॅफिस में की गई तोड़फोड़ दुर्भाग्यपूर्ण इरादे की गई कार्रवाई थी। बंबई हाईकोर्टने आदेश दिया कि कार्यालय में की गई तोड़फोड़ के कारण हुए नुकसान का पता लगाने के लिए एक वैल्यूअर (मूल्यांकन करने वाला) को नियुक्त किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि मुल्यांकन रिपोर्ट मिलने के बाद वह कंगना रणौत को मुआवजा देने का आदेश पारित करेगा। इसी के साथ अदालत ने अभिनेत्री कंगना रनौत से भी सोशल मीडिया पर किसी के बारेमें टिप्पणी करने केसमय संयम बरतनेकी सलाह दी।

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