• बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से 13 दिसंबर 2019 को करवाया था फसल बीमा

Jind News (आज समाज) जींद। गांव भैरोखेड़ा के 98 वर्षीय किसान चंद्र ने अपने जीतने को जज्बे को यूं कायम रखा कि तीन साल तक अदालत में कानूनी लड़ाई पूरे हौंसले के साथ लड़ी। चंद्र ने उपभोक्ता कमीशन जींद में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के खिलाफ  फसल खराबे के मुआवजे का मुकद्मा लगभग तीन साल में जीता और दो लाख 57 हजार 418 रुपये मुआवजा हासिल किया।

किसान की फसल जलभराव के कारण खत्म हो गई थी

बुजुर्ग किसान चंद्र ने अपनी 10 एकड़ गेहूं फसल का बीमा बैंक ऑफ  बड़ौदा के माध्यम से 13 दिसंबर 2019 को करवाया था। उसके बाद किसान की फसल जलभराव के कारण खत्म हो गई थी। बुजुर्ग किसान ने कृषि विभाग व इंश्योरेंस कंपनी कार्यालय के चक्कर काटे लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद किसान ने अधिवक्ता रणबीर नरवाल के माध्यम से जिला उपभोक्ता अदालत में 23 फरवरी 2021 को मुकदमा दायर कर दिया। लगभग तीन वर्ष की कानूनी लड़ाई के बाद बुजुर्ग किसान के हक में उपभोक्ता कमीशन ने फैसला सुनाया।

बुजुर्ग किसान को दो लाख 57 हजार 418 रुपये मुआवजा देने का आदेश जारी

उपभोक्ता कमीशन के अध्यक्ष एके  सरदाना की पीठ द्वारा सात जून 2024 को बीमा कंपनी को जवाब देही तय करते हुए बुजुर्ग किसान को दो लाख 57 हजार 418 रुपये मुआवजा देने का आदेश जारी किया। इसके साथ-साथ कानूनी प्रक्रिया खर्च व मानसिक पीड़ा के तौर पर भी 20 हजार रुपये किसान को देने का आदेश दिया गया।

बुजुर्ग किसान ने इस उम्र में भी अपना धैर्य रखते हुए उन सब के लिए एक नजीर पेश की जो लोग हार के भय से हार कर घर बैठ जाते हैं। जब एडवोकेट रणबीर सिंह नरवाल के साथ बुजुर्ग अपना चेक लेने आए तो उनके चेहरे पर एक विशेष खुशी थी। उपभोक्ता अदालत और वकील का धन्यवाद करते हुए किसान ने कहा कि उन्होंने अंग्रेजों का दौर भी देखा है। वहीं आजादी के बाद वह अनुभूति कर रहा है कि हमारे देश का कानून सभी नागरिकों की सुरक्षा, न्याय व सम्मान के लिए बना है।

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