ITR Refund Update, आज समाज : टैक्सपेयर्स लंबे समय से अपने ITR रिफंड (ITR रिफंड 2025) का इंतजार कर रहे हैं। 16 सितंबर ITR फाइल करने की आखिरी तारीख थी। उस तारीख के बाद ITR फाइल करने पर पेनल्टी लगती है। देर से रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर है।

अपना ITR फाइल करने के बाद, सभी टैक्सपेयर्स अपने रिफंड का इंतजार करते हैं। हालांकि, कई टैक्सपेयर्स को अभी तक उनका रिफंड नहीं मिला है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, आइए समझते हैं कि आपको अपना रिफंड कब मिलने की उम्मीद है। आप अपना स्टेटस चेक करके इसका पता लगा सकते हैं।

रिटर्न स्टेटस कैसे चेक करें

  1. सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. अब यहां यूजर ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  3. यहां आपको ई-फाइल ऑप्शन पर जाना होगा और फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर जाना होगा।
  4. इसके बाद व्यू फाइल्ड रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करें
  5. इस तरह आप आसानी से रिफंड स्टेटस पता कर सकते हैं।

रिफंड न मिलने के कारण

  • गलत डिडक्शन क्लेम करना या इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय गलती करना
  • PAN कार्ड को आधार से लिंक न करना।
  • अगर बैंक अकाउंट की डिटेल्स गलत डाली गई हों।
  • अगर आपके बैंक अकाउंट में दिया गया नाम PAN कार्ड में दिए गए नाम से अलग हो।

आपके ITR का रिफंड सिर्फ आपके प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होता है। इसलिए, कृपया अपने बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करें।

आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। ऐसा करने पर रिफंड दोबारा जारी करने की रिक्वेस्ट आ सकती है।

रिफंड रीइश्यू शिकायत

अब आइए जानें कि अगर आपके रिफंड में देरी हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका रिफंड मिलने में एक महीने से ज़्यादा समय लगता है, तो आप इनकम टैक्स वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे आपका रिफंड दोबारा जारी करने के लिए कहे। आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके रिफंड रीइश्यू कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा।
  2. अब यहां माय अकाउंट सेक्शन में जाएं।
  3. फिर रिफंड री-इश्यू ऑप्शन चुनें और उस पर क्लिक करें।
  4. इसके बाद रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करें।
  5. अब यहां आपको जरूरी जानकारी जैसे PAN, असेसमेंट ईयर और रिटर्न अमाउंट वगैरह डालनी होगी।
  6. फिर आपको रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट को ई-वेरिफाई करके सबमिट करना होगा।

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