Fasal Bima Yojana Update : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025

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Fasal Bima Yojana Update : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025
Fasal Bima Yojana Update : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025

Fasal Bima Yojana Update : मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हमारे मेहनती किसान भाइयों और बहनों के लिए एक बेहद ज़रूरी खबर आई है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाया है, वे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है।

जिस बैंक या कंपनी से आपने बीमा पॉलिसी ली है, उसकी नज़दीकी शाखा में जाकर अपना आधार सत्यापित और अपडेट करवाएँ। इस योजना के तहत किसानों को बीमा प्रीमियम का केवल दो प्रतिशत देना होता है, जबकि बाकी राशि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से बचाती है।

किसान अपनी विभिन्न फसलों का करवा सकते हैं बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अपनी विभिन्न फसलों का बीमा करवा सकते हैं। यह योजना आपको हर मौसम की प्रमुख फसलों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। धान (सिंचित और असिंचित), सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, ज्वार, तुअर, कपास, तिल, बाजरा और उड़द। यह योजना किसानों को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगी।

कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़

आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे। इन्हें आवेदन करते समय या बैंक/सीएससी में जमा करना होगा।

  • पहचान प्रमाण
  • पता प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
  • बैंक पासबुक
  • भूमि अभिलेख प्रमाण
  • फसल घोषणा पत्र

योजना का उद्देश्य फसलों के नुकसान से किसानों को राहत प्रदान करना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 मई 2016 को शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण खरीफ और रबी दोनों फसलों के नुकसान से किसानों को राहत प्रदान करना है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित बागवानी फसल बीमा योजना संचालित की जाती है।

इस योजना के तहत, यदि किसानों की फसल मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में फसल के नुकसान की भरपाई की जाती है। किसानों को उनकी क्षतिग्रस्त फसल के लिए बीमा राशि मिलती है। जिससे वे आर्थिक रूप से अपना गुजारा कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

जो किसान ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया काफी सरल है:-

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।
  • होमपेज पर ‘किसान कॉर्नर’ टैब पर क्लिक करें।
  • ‘अतिथि किसान’ पर क्लिक करने के बाद, पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
  • अपना नाम, पासबुक में नाम, मोबाइल नंबर, पता, किसान आईडी और पूरी बैंक जानकारी दर्ज करें।
  • पंजीकरण के बाद, फिर से ‘किसान कॉर्नर’ पर क्लिक करें और अपनी यूजर आईडी से लॉग इन करें।
  • मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद, उसे ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) से सत्यापित करें। अब किसान आवेदन पत्र खुल जाएगा।
  • बीमा के लिए आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
  • आप कौन सी फसल लगा रहे हैं और खेत का क्षेत्रफल कितना है? आपको रबी या खरीफ की फसल चुननी होगी।
  • फॉर्म भरने के बाद उसे ध्यान से पढ़ें और सबमिट कर दें। भुगतान के लिए स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देगा।

आप चाहें तो ‘पे लेटर’ विकल्प चुनकर बाद में भुगतान कर सकते हैं या फिर प्रीमियम का भुगतान उसी समय कर सकते हैं। भुगतान के बाद उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।

ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें

जिन किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी हो रही है, उनके लिए ऑफ़लाइन विकल्प भी उपलब्ध हैं:-

  • किसान जिस बैंक या बीमा कंपनी से बीमा करवा रहे हैं, वहाँ से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद, सभी दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म जमा करें और आवेदन आईडी नोट कर लें।
  • किसान कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की मदद से भी फॉर्म भर सकते हैं। आपको अपने VLE को जानकारी देनी होगी और वह आपकी ओर से फॉर्म भर देगा।

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