कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में अदालत ने एक 15 वर्षीय किशोरी से रेप के दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं अदालत ने सूबतों के अभाव में दोषी की दो बहनों को बरी कर दिया है। 17 जून 2021 को डबुआ थाना में 15 साल की किशोरी की मां ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 14 जून को उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया । पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस ने पीड़िता को दोषी के चंगुल से कराया मुक्त
27 जून 2021 को पुलिस ने किशोरी को बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन से मुक्त कराया और आरोपी अहसान को हिरासत में लिया। किशोरी ने बयान दिया कि उनके पड़ोस में रहने वाली दो महिलाएं सगी बहन है। इन्होंने अपने भाई मध्यप्रदेश दमोह निवासी अहसान का नंबर देकर कहा कि इससे बात कर लिया करो। दोनों के बीच कॉल पर बात होने लगी। अहसान चालक का काम करता था और अपनी पत्नी को छोड़ चुका था।
निकाह कर बनाया हवस का शिकार
14 जून 2021 को अहसान फरीदाबाद आ गया और किशोरी को मिलने के लिए बुलाने लगा। किशोरी ने पड़ोस की महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि मिल आओ। आरोप है कि सुनसान एरिया में ले जाकर आरोपी ने किशोरी से रेप किया। फिर किशोरी को अपने साथ वो दमोह ले गया। 21 जून 2021 को आरोपी ने किशोरी से निकाह कर लिया और इस दौरान कई बार रेप किया। पड़ोस की महिला का पति दमोह आया तो किशोरी ने उसके साथ अपने घर आने की बात कही। तब आरोपी अहसान भी साथ आ गया और पुलिस ने किशोरी को मुक्त करा आरोपी को हिरासत में लिया।
किशोरी के बयान पर लगाया गया पॉक्सो एक्ट
पुलिस ने किशोरी के बयान पर पॉक्सो एक्ट की धारा लगाते हुए मामला दर्ज किया था। अहसान के अलावा उसकी दो बहनों को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस ने चालान तैयार कर अदालत में पेश किया जिसमें 21 गवाह बनाए गए। सरकारी वकील सुरेश चौधरी ने गवाहों की गवाही कराई। सभी पक्षों को सुनकर अब अदालत ने अहसान को 10 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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