The limit given to RBI’s payment wallet companies ends on August 31: आरबीआई की पेमेंट वॉलेट कंपनियो को दी गई सीमा 31 अगस्त को खत्म

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आरबीआई की पेमेंट वॉलेट कंपनियों को दी गई सीमा 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। इसके लिए आपको पेमेंट वॉलेट की केवाईसी करवानी पड़ेगी।
आरबीआई ने फरवरी में वॉलेट कंपनियों की गुहार पर इसकी समयसीमा छह माह बढ़ाई थी, लेकिन अभी भी 30 से 40 फीसदी यूजर की केवाईसी पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में पेटीएम, ओला, फोनपे, अमेजनपे, एयरटेल मनी और मोबिक्विक जैसी कंपनियों का वॉलेट इस्तेमाल करने वाले करोड़ यूजर प्रभावित होंगे।नए मानकों के तहत, वॉलेट पर आपको पैन कार्ड, आधार नंबर जैसे दस्तावेज अपलोड कराने होते हैं और उसके बाद कंपनी के एजेंट जाकर पते को सत्यापित भी करते हैं। वॉलेट कंपनियों का कहना है कि भौतिक सत्यापन से उनका खर्च कई गुना बढ़ गया है। पेटीएम और अन्य वॉलेट कंपनियों ने आरबीआई से वीडियो केवाईसी कराने का विकल्प देने का अनुरोध भी किया था, लेकिन अभी कोई नहीं पहल नहीं हुई है।

 

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