Child Marriage Prohibition Act: बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पर लोगों को करें जागरूक

0
61
Child Marriage Prohibition Act
Child Marriage Prohibition Act
  • बाल विवाह समाप्त करना सामूहिक जिम्मेदारी
  • डीसी अभिषेक मीणा ने ली जिला स्तरीय कमेटी की बैठक

आज समाज नेटवर्क, रेवाड़ी:

Child Marriage Prohibition Act: डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि हरियाणा में बाल विवाह रोकने के लिए राज्य सरकार कड़ा संज्ञान ले रही है और 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह करवाने पर पॉक्सो एक्ट और आईपीसी कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी।

नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा

डीसी अभिषेक मीणा बुधवार को लघु सचिवालय सभागार में बाल विवाह रोकने के लिए गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है और नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अधिनियम से जिला के लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाएं।

उन्होंने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को जिला में प्रभावी ढंग से लागू करना और बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कही भी बाल विवाह हो या इसकी सही सूचना मिलती है तो तुरंत संबंधित विभाग व जिला प्रशासन को सूचित करें। यदि कहीं भी जिला में बाल विवाह होता पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेवारी होगी तथा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

महिलाओं का सामाजिक और शारीरिक विकास रूक जाता

अभिषेक मीणा ने कहा कि बाल विवाह सामाजिक बुराई के साथ-साथ कानून की भी उल्लंघन करता है। बाल विवाह हो जाने से महिलाओं का सामाजिक और शारीरिक विकास रूक जाता है। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया जाए, बेटी की शिक्षा से पूरा परिवार और समाज शिक्षित होता है व आगे बढ़ता है।

डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए

डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी बाल विवाह की सूचना मिले तो उस पर स्वत: संज्ञान लेकर बाल विवाह को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। इसमें पुलिस और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्रवाई करें। डीसी ने आमजन से आग्रह किया कि वे अपनी बेटी को आगे बढऩे के लिए मौका दें और उन्हें समाज में बराबर का अधिकार और सम्मान दे, जिससे समाज व देश तरक्की कर सके।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के बारे में विस्तार

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास शालू यादव ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेन्द्र सारवान, जिला बाल संरक्षण अधिकारी दीपिका यादव, डिप्टी सीएमओ डॉ भंवर सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें : Tips to Get Rid of Ants: लाल और काली चींटियों से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

ये भी पढ़ें : How To Clean Sofa: कम बजट में कैसे हो सकती है सोफ़े की सफ़ाई