Chandigarh News Update : पंजाब में जरुरतमंद लोगों का सहारा बनी आशीर्वाद योजना

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Chandigarh News Update : पंजाब में जरुरतमंद लोगों का सहारा बनी आशीर्वाद योजना
Chandigarh News Update : पंजाब में जरुरतमंद लोगों का सहारा बनी आशीर्वाद योजना

योजना के तहत 4503 लाभार्थियों को 22.97 करोड़ रुपये जारी : डॉ. बलजीत कौर

Chandigarh News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जरुरतमंद लोगों के लिए सहारा बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो जनहित में योजनाएं चलाई जा रहीं हैं उनमें से एक है आशीर्वाद योजना।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य के निम्न आय वर्ग से संबंधित लड़कियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।इस योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अनुसूचित जातियों के 4503 लाभार्थियों को कुल 22.97 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इन जिलों को किया गया कवर

इस संबंध में और जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अनुसूचित जातियों के लिए चलाई जा रही आशीर्वाद योजना के तहत जिलों अमृतसर, बरनाला, फरीदकोट, श्री फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, मानसा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, एस.ए.एस. नगर, संगरूर, मालेरकोटला और तरनतारन के कुल 4503 लाभार्थियों की आवेदन-पत्र चालू वर्ष में आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त हुए थे। इन 4503 लाभार्थियों को कवर करने हेतु 22.97 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

किस जिले में कितनी राशि दी गई

मंत्री ने बताया कि इस राशि के तहत जिला अमृतसर के 1268, बरनाला के 107, फरीदकोट के 343, फतेहगढ़ साहिब के 193, गुरदासपुर के 57, होशियारपुर के 668 लाभार्थियों को आर्थिक लाभ प्रदान किया गया है। इसी तरह मानसा के 286, श्री मुक्तसर साहिब के 255, पटियाला के 349, पठानकोट के 55, रूपनगर के 196, एस.ए.एस. नगर के 266, संगरूर के 155, मालेरकोटला के 37 और तरनतारन के 268 लाभार्थियों को भी योजना का लाभ दिया गया है।

इस तरह कर सकते हैं आवेदन

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी निवासी हो, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो, वह अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हो और परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 32,790 रुपये से कम हो। ऐसे परिवारों की दो बेटियाँ इस योजना के लिए पात्र मानी जाती हैं।

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