आरोपी विधायक सहित 11 अन्य को सुनाई गई चार-चार साल की जेल की सजा

Chandigarh Crime News (आज समाज), खडूर साहिब : छेड़छाड़ और मारपीट मामले में फंसे आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा सहित कुल 11 आरोपियों को अदालत ने चार-चार साल की जेल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि यह मामला मामला 12 साल पुराना है। तरनतारन के अंतर्गत आते गांव की अनुसूचित जाति की युवती अपने पिता पूर्व सैनिक और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 4 मार्च 2013 को श्री गोइंदवाल बाईपास स्थित पंजाब इंटरनेशनल पैलेस में गई थी। वहां पर मौजूद कुछ टैक्सी चालकों (ड्राइवरों) ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। मौके पर पहुंची थाना सिटी की पुलिस पार्टी ने भी लड़की और उसके परिवार की सरेराह मारपीट की।

इसलिए मजबूत हुआ था केस

घटनाक्रम का वीडियो एक फोटोग्राफर ने रिकॉर्ड कर लिया था। अगले दिन पीड़ित परिवार वीडियो लेकर थाना सिटी तरनतारन पहुंचा। मामला मीडिया में भी खूब हाईलाइट हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़ित परिवार को केंद्रीय सुरक्षा मुहैया करवाई गई। एससी कमिशन के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. राज कुमार वेरका ने भी मामले का संज्ञान लिया। आखिर थाना सिटी में मुकदमा नंबर 59/13 दर्ज किया गया। इसमें टैक्सी चालक हरविंदर सिंह शोशी के अलावा साहबा (खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा) को भी एफआईआर में नामजद किया गया। इसके अलावा थाना सिटी में तैनात उस पुलिस वालों को भी आरोपी बनाया गया जिन्होंने पैलेस के बाहर पीड़ित युवती व परिवार के साथ मारपीट की थी।

इनको सुनाई गई सजा

इस मामले में विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा, गगनप्रीत सिंह, गुरदीप राज के अलावा पुलिस कर्मी दविंदर कुमार, सार्ज सिंह, कंवलदीप सिंह, नरिंदर सिंह, अश्विनी कुमार, तरसेम सिंह, हरजिंदर सिंह को भी दोषी करार दिया गया था। दोषियों की सजा पर फैसले के लिए 12 सितंबर की तारीख तय की गई थी।

2022 में विधानसभा चुनाव में लालपुरा आप की टिकट से चुनाव जीते

ज्ञात रहे कि मनजिंदर सिंह लालपुरा पिछला विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी की टिकट से लड़े जिसमें उन्होंने विजय प्राप्त की। लालपुरा को जब आप ने विधायकी के लिए टिकट दिया तो उनपर यह मामला अदालत में विचाराधीन था। जिसके बाद अब अदालत ने उन्हें इस केस में दोषी मानते हुए चार साल जेल की सजा सुनाई है।

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