Supreme Court refuses to interfere on petition related to ‘India’ name: इंडिया’ का नाम भारत करने संबधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट नेआज ‘इंडिया’ का नाम ‘भारत’ करने की याचिका पर दखल देने से मना कर दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपने को कहा है। याचिका में मांग की गई है कि देश को इंडिया नहीं बल्कि हिंदुस्तान या भारत के नाम से जाना जाए। इसके लिए सरकार को संविधान में संशोधन करने का निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार तो कर लिया लेकिन शुक्रवार और मंगलवार को सुनवाई टल गईथी। याचिका में सरकार को संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन के लिए उचित कदम उठाते हुए इंडिया शब्द को हटाकर, देश को भारत या हिन्दुस्तान कहने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। यह अनुच्छेद इस गणराज्य के नाम से संबंधित है। यह याचिका दिल्ली की एक निवासी द्वारा दाखिल की गई है। याचिका में कहा है कि यह उचित समय है जब देश को उसके मूल और प्रमाणिक नाम भारत से जाना जाए।

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