State government will give compensation of 50 lakh rupees and job to Bilkis Bano as directed by the court: राज्य सरकार कोर्ट के निर्देशानुसार बिलकिस बानो को देंगे 50 लाख रु मुआवजा व नौकरी

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि बिलकिस बानो को 50 लाख का मुआवजा और नौकर, आवास दिया जाए। बता दें कि बिलकिस बानो 2002 के दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई थी। हालांकि, गुजरात सरकार ने सोमवार को बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये मुआवजा, एकन नौकरी और घर देने की बात पर सहमति दिखाई और कहा कि हम इसे पूरा करेंगे। बता दें कि यह निर्देश पहले भी सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, मगर इस बार कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर दो सप्ताह के भीतर बिलकिस बानों को ये सुविधाएं देने को कहा है। बता दें कि अहमदाबाद के निकट हिंसक भीड़ के इस हमले में गर्भवती बिल्किस बानों से सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गयी थी।
इस साल अप्रैल महीने में इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ को गुजरात सरकार ने सूचित किया कि इस मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। पीठ को यह भी बताया गया था कि पुलिस अधिकारियों के पेंशन लाभ रोक दिये गये हैं और बंबई उच्च न्यायालय द्वारा दोषी आईपीएस अधिकारी की दो रैंक पदावनति कर दी गयी है।

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