Former Union Finance Minister P Chidambaram’s anticipatory bail petition dismissed from Delhi High Court: पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज,सुप्रीम कोर्ट पहुंचे चिदंबरम

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नई दिल्ली। भारत के पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामले में फंस सकते हैं। उनकी अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज कर दी गई है। चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई ने भष्टाचार का मामला दर्ज किया है। जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन का मामला दाखिल किया है। जस्टिस सुनील गौड़ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर 25 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को यूपीए के कार्यकाल में हुए कथित विमानन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 23 अगस्त को तलब किया है। ईडी के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक मामला 2006 में हुए अरबों रुपये के विमानन सौदे से एयर इंडिया को हुए वित्तीय घाटे और अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों को हवाई स्लॉट के निर्धारण में कथित अनियमितता से जुड़ा हुआ है।पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को अग्रिम जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिसके बाद चिदंबरम ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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