Government strict, Twitter said it is following IT rules: सरकार सख्त, ट्विटर ने कहा कर रहे आईटी नियमों का पालन

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नईदिल्ली। ट्विटर और केंद्र सरकार केबीच टकराव के बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर नेआखिर नए आईटी नियमों को लागूकरने का फैसला लिया है। दिल्ली हाईकोर्टको ट्विटर की ओर सेसोमवार को यह जानकारी दी। ट्विटर ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसने आईटी रूल्स, 2021 को लागू कर लिया है। स्थानीय शिकायतोंको निपटाने के लिए भारत मेंएक स्थानीय अधिकारी नियुक्ति की गईहै। इसका आरंभ 28 मईसे हुआ है। हाईकोर्टमेंट्विटर नेजानकारी दी कि केंद्र केकानूनों को माना हैलेकिन केंद्र सरकार ने आरोप लगाया कि ऐसा नहींहुआ। केंद्र सरकार ने बीते हफ्तेट्विटर केखिलाफ नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन नहीं करने पर याचिका दायर की है। याचिका में ट्विटर को तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करने का आदेश देने की मांग की गई थी। वकील अमित आचार्य ने सरकार की ओर से दायर याचिका केबारे मेंकहा कि इसी साल 25 फरवरी को नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को जारी किया गया था और सरकार नेसभी सोशल मीडिया माध्यमों को तीन माह के अंदर ही इसे मानने का निर्देश दिया था। ट्विटर ने 25 मई को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी ट्वीट के बारे में शिकायतों के निवरण के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है।सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश) नियम, 2021 को केंद्र सरकार ने 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किया था। इसके तहत सोशल मीडिया नेटवर्कों को इस बात का पता लगाना होगा कि कोई मैसेज सबसे पहले किसने भेजा। इसके साथ ही किसी पोस्ट, मैसेज के बारे में शिकायतों का निवारण के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त करने को कहा है।

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