7th Pay Commission Update : हाल ही में केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़े नियमो में बदलाव किया है। नियमो में बदलाव कई कारणों को लेकर किया गया है। अगर अब भी एक सरकारी कर्मचारी है तो यह जानकारी जरुरु पढ़ ले। अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का कोई कर्मचारी सेवा के दौरान हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने की स्थिति में सेवानिवृत्ति लाभ का पात्र नहीं होगा।
सरकार ने कहा कि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय ऐसी बर्खास्तगी या हटाए जाने के फैसले की समीक्षा करेगा। इसे सरकार का अहम फैसला माना जा रहा है। कार्मिक मंत्रालय ने भी कई अहम बदलाव लागू किए हैं।
कार्मिक मंत्रालय ने कई अहम बदलाव किए
कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा 2021 में कई अहम बदलाव किए हैं। हाल ही में अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2025 के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शामिल होने के बाद कदाचार के लिए सेवा से बर्खास्त या हटाए गए किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ से भी वंचित होना पड़ेगा। बताया गया है कि किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी, निष्कासन या छंटनी की स्थिति में उपक्रम के निर्णय की संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक समीक्षा की जाएगी।
अब तक क्या था नियम?
पिछले नियमों के अनुसार, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी या हटाने के मामलों में सेवानिवृत्ति लाभों को जब्त करने की अनुमति नहीं थी।
केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 2021 रेलवे कर्मचारी आकस्मिक और दैनिक वेतन रोजगार में लगे व्यक्तियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को छोड़कर 31 दिसंबर, 2023 को या उससे पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।
काल्पनिक वेतन वृद्धि पर निर्णय लिया जाएगा
आपकी जानकारी के लिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि काल्पनिक वेतन वृद्धि के संबंध में निर्णय लिया गया है। इसके तहत, यदि कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होता है, तो उन्हें काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। मौजूदा कर्मचारी को अपनी वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई या 1 जनवरी चुनने की अनुमति है।