The government extended the abortion period to 24 weeks, the Modi government approved the change in the law: सरकार ने गर्भपात की अवधि 24 सप्ताह तक बढ़ाई, मोदी सरकार ने कानून में बदलाव को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। आज केंद्र सरकार ने गर्भपात कराने के समय सीमा को बढ़ा दिया। मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 में सरकार ने बदलाव किया और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गर्भपात कराने के सीमा अब 24 हफ्ते कर दी है। पहले यह समय सीमा केवल 20 सप्ताह तक ही थी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 20 सप्ताह में गर्भपात कराने पर मां की जान जाने के कई मामले सामने आए हैं, 24 सप्ताह में गर्भपात कराना सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से बलात्कार पीड़िताओं और नाबालिगों को मदद मिलेगी। इस संबंध में आगामी संसद सत्र के दौरान बिल पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने गर्भपात कराने की अनुमति के लिए अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने की मंजूरी दे दी है। इस कदम से बलात्कार पीड़िताओं और नाबालिगों को मदद मिलेगी।

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