Nirbhaya gang rape case: Court refuses to stop death warrant of convicts, will be hanged at 5:30 am on Friday: निर्भया गैंगरेप मामला- दोषियोंके डेथ वारंट पर रोक से कोर्ट का इनकार, शुक्रवार सुबह साढ़े पांच बजे होगी फांसी

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नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषियों की सजा टालने की सारी तरकीबे फेल हो गई और अब उनके और फांसी के फंदे के बीच कुछ घंटों की ही दूरी रह गई है। आज दिल्ली कोर्ट ने निर्भया मामले के निर्भया केतीन दोषियों द्वारा अपनी फांसी की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमेन्द्र राणा ने यह याचिका खारिज की। दोषी अक्षय कुमार, पवन गुप्ता और विनय शर्मा ने फांसी पर रोक लगाने की गुजारिश की थी। याचिका में कहा गया है इनमें से एक की दूसरी दया याचिका अब भी लंबित है। निर्भया की वकील ने कहा है कि मुझे यकीन है कि सभी दोषियों को कल सुबह साढ़ें पांच बजे फांसी की सजा होगी। अदालत को सरकारी अभियोजक ने बताया कि दोषी अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता की दूसरी दया याचिका पर सुनवाई किए बिना उसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पहली दया याचिका पर सुनवाई की गई थी और यह अब सुनवाई के योग्य नहीं है। साथ ही उन्होंने दोषियों के वकील ए पी सिंह को कहा कि वह झूठी सूचना दे रहे हैं कि पवन गुप्ता की दूसरी दया याचिका लंबित है। हालांकि दोषियों के वकील सिंह नेअक्षय की पत्नी द्वारा दाखिल तलाक की अर्जी का भी हवाला दिया। इस पर विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि कोई अन्य याचिका मौजूदा मामले के कानूनी उपाय के दायरे में नहीं आती है।

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