Supreme Court refuses to immediately hear Chidambaram’s bail petition: चिदंबरम की जमानत याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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नई दिल्ली। आईएनएस मीडिया केस मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम पर शिकंजा कस चुका है। सीबीआई की टीम चिदंबरम के घर पर डेरा डाल कर बैठी है जबकि चिदंबरम का कल से कुछ पता नहीं है। वह कल आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट में देखे गए थे। चिदंबरम ने अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि चिदंबरम ही मुख्य साजिशकर्ता जमानत देना ठीक नहीं। बता दें कि चिदंबरम को 25 जुलाई 2018 को गिरफ्तारी राहत मिली थी। उन्हें अंतरिम राहत दी गई थी। इसके बाद पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अलग-अलग कैविएट याचिका दायर किया है जिससे चिदंबरम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कैविएट याचिका दाखिल होने के बाद कोर्ट को सभी पक्षों का मत जानना जरुरी होता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर स्पेशल लीव पिटीशन में खामी होने के कारण सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने सीजेआई रंजन गोगोई के सामने केस को लिस्ट नहीं किया था हालांकि, अब उस खामी को दूर कर लिया गया है।
पूर्व वित्तमंत्री के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी
पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एनवी रामाना ने पी चिदंबरम की याचिका को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने चिदंबरम की सड़क, वायु और समुद्र मार्ग से आवाजाही रोकने के लिए उनके खिलाफ नया लुकआउट सर्कुलर जारी किया है।

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