Nirbhaya gang rape case: Supreme Court defers till March 5 on Center’s pitetion: निर्भया गैंगरेप मामला: केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 मार्च तक टाली

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नई दिल्ली। निर्भया केस में दोषियों को भले ही फांसी की सजा सुना दी गई हो लेकिन अब तक दो बार डेथ वॉरंट जारी होने के बाद भी दोषियों को फांसी की सजा नहीं दी जा सकी। अब तीसरी बार तीन मार्च को भी डेथ वारंट किया गया है। दिल्ली अदालत ने नया डेथ वारंट जारी किया है। लेकिन इस डेथ वारंट पर भी फांसी होगी इसमें कुछ संशय है। दरअसल केंद्र सरकार ने दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 5 मार्च तक के लिए टाल दिया है। जस्टिस आर भानुमति के नेतृत्व में तीन जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच को गृह मंत्रालय इस याचिका पर सुनवाई करना है, जिसमें दोषियों को अलग अलग फांसी के निर्देश देने की बात कही गई है।
नया डेथ वारंट
दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्याकांड के चार दोषियों को तीन मार्च सुबह छह बजे फांसी देने के लिए नया मृत्यु वारंट जारी किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने चारों दोषियों -मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) को फांसी देने के लिए यह मृत्यु वारंट जारी किया है।

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