हिसार सेशन कोर्ट से जमानत याचिका हो चुकी खारिज
YouTuber Jyoti Malhotra, (आज समाज), नई दिल्ली: पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हिसार जेल में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अब जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण में पहुुंच चुकी है। ज्योति मल्होत्रा ने अपने वकील के माध्यम ये जमानत याचिका दायर की है। वहीं इससे पहले 23 अक्टूबर को हिसार सेशन कोर्ट ने ज्योति की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने तक दिया था कि आरोपी की जमानत के बाद जांच में बाधा आ सकती है, जिसके बाद ज्योति ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रूख किया है।
ज्योति के एडवोकेट कुमार मुकेश का कहना है कि जल्द इस मामले में सुनवाई हो सकती है। गौरतलब है कि हिसार पुलिस ने यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो चलाने वाली 34 वर्षीय ज्योति को 16 मई को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के कानून के तहत गिरफ्तार किया था। ज्योति फिलहाल हिसार की सेंट्रल जेल में बंद है।
आरोपी की जमानत पर रिहाई जांच में बाधा डाल सकती है
23 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान एडिशनल सेशन जज डॉ. परमिंदर कौर की अदालत ने कहा था कि रिकॉर्ड में प्रथम दृष्टया सरकारी गोपनीयता अधिनियम और बीएनएस प्रावधानों के तहत काफी गंभीर मामला मौजूद है। अभियुक्त के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बरामद फोरेंसिक मटेरियल, एसएमएसी (मल्टी-एजेंसी सेंटर) खुफिया इनपुट और एक विदेशी अधिकारी के साथ संपर्कों की गतिविधियां आशंका पैदा करती हैं कि आरोपी की जमानत पर रिहाई जांच में बाधा डाल सकती है।
राष्ट्रीय सुरक्षा को हो सकता है खतरा
कोर्ट ने कहा- आरोपी डिजिटल एविडेंस के साथ छेड़छाड़ में मदद कर सकती है या सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। अदालतों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आरोपी को जमानत देने से सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षा को खतरा हो या आरोपी न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने की स्थिति में हो तो उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
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