Vice President Election Date, (आज समाज), नई दिल्ली:  भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है।  चुनाव 9 सितंबर को होगा। आयोग 7 अगस्त को अधिसूचना जारी करेगा। 21 अगस्त नामांकन भरने की अंतिम तिथि होगी। अगले दिन यानी 22 अगस्त को नामांकन पत्र जांचे जाएंगे। नाम वापसी की तारीख 25 अगस्त होगी। मतदान 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5  तक बजे होगा। उसी दिन मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

निर्वाचक मंडल तय : चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने पुष्टि की है कि इस महत्वपूर्ण चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल तय कर लिया गया है। नियमों के अनुसार, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य व लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये सदस्य नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि अधिसूचना आधिकारिक रूप से जारी होने के बाद निर्वाचक मंडल की अंतिम सूची उसके कार्यालय में एक विशेष काउंटर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगी। 

धनखड़ ने 21 जुलाई को दे दिया था इस्तीफा

गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को दो साल से भी ज्यादा समय पहले पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल अभी 10 अगस्त 2027 तक था। धनखड़ ने स्वास्थ्य दिक्कतों को इस्तीफे का कारण बताया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। जगदीप धनखड़ अचानक के इस्तीफा देने से सभी राजनीतिक दलों में खलबली मच गई थी। कई लोगों ने इस अचानक कदम पर सवाल उठाए और केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

धनखड़ अगस्त-2022 में ग्रहण किया था पदभार

जगदीप धनखड़ ने अगस्त-2022 में पदभार ग्रहण किया था, और उनका कार्यकाल अभी दो वर्ष से अधिक शेष था। उनके इस्तीफे के कारणों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। हालांकि, इसने चुनाव आयोग को नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि भारत लंबे समय तक उपराष्ट्रपति के बिना नहीं रह सकता।

आगामी चुनाव भारत में 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव

कानून के मुताबिक, जब उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो उस पद को भरने के लिए यथाशीघ्र चुनाव करवाना जरूरी होता है। निर्वाचित होने के बाद, नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिन से शुरू होगा। आगामी चुनाव भारत में 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव होगा। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 में निर्धारित नियमों के अनुसार आयोजित किया जाएगा, जो इन शीर्ष संवैधानिक पदों को भरने के तरीके को निर्देशित करता है।

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