1 अगस्त, 2025 से लागू होंगे बदलाव
UPI New Rule (आज समाज) नई दिल्ली: एनपीसीआई द्वारा 21 मई, 2025 को जारी सर्कुलर के अनुसार, सभी बैंक और पीएसपी को 10 सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले यूपीआई एपीआई पर निगरानी और नियंत्रण लागू करना होगा। इनमें बैलेंस चेक, ऑटोपे मेंडेट, ट्रांजेक्शन स्टेटस upiचेक जैसे अनुरोध शामिल हैं। ये बदलाव 1 अगस्त, 2025 से लागू होंगे। नई गाइडलाइन के तहत, यूपीआई यूजर्स एक दिन में अधिकतम 50 बार बैलेंस चेक कर सकेंगे। यानी अगर कोई ग्राहक PhonePe और Paytm दोनों इस्तेमाल करता है, तो वह हर एप पर अब सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएगा। बैलेंस चेक पर लिमिट का उद्देश्य है कि यूपीआई एप ठीक तरह काम कर पाए।
बार-बार बैलेंस चेक करने से यूपीआई के सर्वर पर लोड बढ़ता है जिससे सिस्टम स्लो हो जाता है। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि जो बैंक या पीएसपी इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ API ब्लॉकिंग, जुर्माना, नए ग्राहकों का ऑनबोर्डिंग रोकने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है कि इन नए नियमों के लागू होने के बाद भी ग्राहकों को उनके खाते की रियल टाइम और अपडेटेड बैलेंस जानकारी मिलती रहेगी।
सिर्फ नॉन-पीक ऑवर्स में होंगे ऑटोपे मेंडेट
यूपीआई के जरिए लगाए गए ऑटोपे मेंडेट जैसे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, SIP आदि के भुगतान अब सिर्फ नॉन-पीक ऑवर्स में ही प्रोसेस किए जाएंगे। NPCI ने पीक टाइम को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक निर्धारित किया है।