कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ने पोस्टल बैलेट की गिनती दोबारा करवाने की मांग को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोट में दायर की हुई है याचिका
Punjab-Haryana High Court, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के जींद की उचाना विधानसभा से हारे हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने पोस्टल बैलेट की गिनती दोबारा करवाने की मांग को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोट में याचिका दायर की हुई है। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री की ओर से उनके वकील सत्यपाल जैन हाईकोर्ट में पेश हुए।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस को रैंक आॅन प्रायरिटी रखो और आप इसमें बेवजह देरी करने के तरीके अपना रहे हो। विधायक देवेंद्र अत्री के वकील सत्यपाल जैन ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 अगस्त देने की मांग की जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया।
इसके बाद सत्यपाल जैन 28 अगस्त को मामले की सुनवाई के लिए दिन तय करने की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने मना कर दिया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख तय की है। जस्टिस ने कहा ये पिटिशन इतिहास की सबसे जल्दी डिसाइड होने वाली इलेक्शन पिटिशन होगी। इसे डेली सुना जा सकता है।
देवेंद्र अत्री द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद नियमित रूप से हो सकती है सुनवाई
आपको बता दें कि पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती की मांग की है। हाईकोर्ट ने बृजेंद्र सिंह की संशोधित याचिका की एप्लिकेशन पर फैसला सुरक्षित रखते हुए देवेंद्र अत्री के वकील से जवाब मांगा गया था। देवेंद्र अत्री की तरफ से जवाब आने के बाद याचिका पर नियमित रूप से सुनवाई होगी।
मात्र 32 वोट से चुनाव हरे थे बृजेंद्र सिंह
गौरतलब है कि 10 माह पहले हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जींद के उचाना से देवेंद्र अत्री को उम्मीदवार बनाया था। देवेंद्र अत्री का मुकाबला पूर्व सांसद और कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह से था। नजदीकी मुकाबले में देवेंद्र अत्री ने बृजेंद्र सिंह को महज 32 वोट से हराया। देवेंद्र अत्री को 48,968 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह को 48,936 वोट मिले थे।
पोस्टल बैलेट के सभी लिफाफों की नहीं हो सकती गिनती
बृजेंद्र सिंह ने याचिका में आरोप लगाए थे कि 150 वोट केवल इसलिए कैंसिल किए गए हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट के लिफाफे के ऊपर जो स्कैनर था, उनकी स्कैनिंग नहीं हो पा रही थी। बृजेंद्र सिंह ने कहा कि जिन वोटों की स्कैनिंग नहीं होती तो उन लिफाफों को कैसे खोलना है, इसकी भी प्रक्रिया है, जो गिनती के दौरान नहीं की गई। उसी को लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई है।
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