Train Ticket New Rules (आज समाज) : अगर आपने कन्फर्म ट्रेन टिकट बुक किया है, लेकिन अचानक आपकी योजना बदल गई है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि टिकट कैंसिल करने पर कितने पैसे कटेंगे और आपको रिफंड कैसे मिलेगा। भारतीय रेलवे की वेबसाइट IRCTC ने टिकट कैंसिल करने के नियम बहुत स्पष्ट कर दिए हैं।
यह नियम इस बात पर निर्भर करता है कि आप ट्रेन छूटने से कितने समय पहले टिकट कैंसिल कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अब आपको ई-टिकट कैंसिल करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है; आप घर बैठे आसानी से यह काम कर सकते हैं। आइए टिकट कैंसिल करने के इन सभी नियमों को विस्तार से समझते हैं।
रेलवे काउंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं
अब आपको ई-टिकट कैंसिल करने के लिए रेलवे काउंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर बस कुछ ही मिनटों में अपनी बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं। आप चार्ट बनने से पहले या बाद में टिकट कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन चार्ट बनने के बाद आपको सीधा रिफंड नहीं मिलता; बल्कि TDR (टिकट जमा रसीद) दाखिल करना ज़रूरी होता है। ध्यान दें कि ई-टिकट रेलवे काउंटर पर रद्द नहीं किए जा सकते।
टिकट रद्द करने पर कितना पैसा कटेगा
आपके टिकट के रद्द होने पर कितना पैसा कटेगा, यह पूरी तरह से समय पर निर्भर करता है।
ट्रेन प्रस्थान से 48 घंटे से ज़्यादा पहले
- एसी फर्स्ट क्लास/एग्जीक्यूटिव क्लास: ₹240
- एसी 2 टियर/फर्स्ट क्लास: ₹200
- एसी 3 टियर/एसी चेयर कार/एसी 3 इकोनॉमी: ₹180
- स्लीपर क्लास: ₹120
- सेकंड क्लास: ₹60
ट्रेन प्रस्थान से 48 घंटे से 12 घंटे पहले
आपके किराए का 25% काटा जाएगा, लेकिन यह राशि ऊपर बताए गए न्यूनतम शुल्क से कम नहीं होगी।
ट्रेन प्रस्थान से 12 घंटे से 4 घंटे पहले
आपके किराए का 50% काटा जाएगा; यहाँ न्यूनतम शुल्क नियम लागू होगा।
चार्ट तैयार होने के बाद तत्काल टिकट के नियम क्या हैं?
चार्ट तैयार होने के बाद आप सीधे टिकट रद्द नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ट्रेन छूटने से लगभग 4 घंटे पहले टीडीआर (टिकट जमा रसीद) दाखिल करनी होगी। अगर ट्रेन लेट होती है, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। कन्फर्म तत्काल टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता। लेकिन अगर आपका तत्काल टिकट वेटिंग लिस्ट या आरएसी है और आप इसे ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले रद्द करते हैं, तो प्रति यात्री ₹20 + जीएसटी काट लिया जाएगा और बाकी पैसा वापस कर दिया जाएगा।
अगर ट्रेन रद्द हो जाती है तो क्या होगा?
अगर ट्रेन किसी भी कारण से रद्द होती है, जैसे बाढ़, दुर्घटना या कोई तकनीकी कारण, तो आपको पूरा किराया वापस मिल जाएगा। ई-टिकट के लिए, आपको ट्रेन के निर्धारित समय से 3 दिनों के भीतर ऑनलाइन रद्दीकरण के लिए आवेदन करना होगा।