National Lok Adalat Delhi(आज समाज) : वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर। अगर दिल्ली में आपका कोई ट्रैफ़िक चालान लंबित है, तो अब आपके पास उसे निपटाने का मौका है। दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रहे हैं। इस दिन पुराने चालान और नोटिस आसानी से निपटाए जा सकेंगे।
लोक अदालत कहाँ लगेगी?
लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी और इसके लिए दिल्ली के सात न्यायालय परिसरों को चुना गया है। इनमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, राउज़ एवेन्यू, तीस हज़ारी, द्वारका, साकेत और रोहिणी शामिल हैं। वाहन मालिक इन जगहों पर जाकर अपना चालान निपटा सकते हैं।
नोटिस और चालान कर सकते हैं डाउनलोड
लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट (https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/pay-notice/) पर जाकर अपने नोटिस और चालान डाउनलोड कर सकते हैं। यह सुविधा सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। चालान डाउनलोड करने की सीमा प्रतिदिन 60,000 निर्धारित की गई है और 13 सितंबर तक कुल 1,80,000 चालान डाउनलोड किए जा सकेंगे।
ज़रूरी दस्तावेज़
लोक अदालत में चालान निपटाने के लिए आपको तीन चीज़ें अपने पास रखनी होंगी।
- चालान/नोटिस की प्रति
- वाहन की आरसी (पंजीकरण प्रमाणपत्र)
- वाहन मालिक का वैध पहचान पत्र
8 मार्च को आयोजित लोक अदालत में निपटाए गए थे 1,53,437 चालान
पहले भी लोक अदालत का आयोजन हो चुका है। 10 मई और 8 मार्च को आयोजित लोक अदालतों में लाखों चालानों का निपटारा किया गया था। अकेले 8 मार्च को आयोजित लोक अदालत में 1,53,437 चालान निपटाए गए, जिनकी लागत लगभग 405 करोड़ रुपये थी। दिल्ली यातायात पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, मई में आयोजित लोक अदालत में अकेले यातायात चालान निपटाने से 1.7 करोड़ रुपये वसूले गए थे।
चालान निपटाने की भी एक सीमा
लोक अदालत में चालान निपटाने की भी एक सीमा है। निजी वाहनों के लिए, अधिकतम 7 लंबित चालान या नोटिस (5 नोटिस और 2 चालान) निपटाए जा सकते हैं। जबकि व्यावसायिक वाहनों के लिए यह सीमा प्रति वाहन केवल 2 नोटिस या चालान की होगी।
आमतौर पर चालान निपटाने के लिए लंबी अदालती प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन लोक अदालत में यह काम छूट पर और बेहद आसान तरीके से हो जाता है। यही वजह है कि हज़ारों लोग इसका लाभ उठाने आते हैं।
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