Relief to Sameer Wankhede from High Court गिरफ्तारी से पहले देना होगा नोटिस

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Relief to Sameer Wankhede from High Court

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आज समाज डिजिटल, मुंबई :

Relief to Sameer Wankhede from High Court हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को राहत दी है। क्रूज ड्रग केस मामले में जांच के दौरान ही उनपर लगे उगाही के आरोपों पर उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। जिसको लेकर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि वानखेड़े की गिरफ्तारी से तीन दिन पहले उन्हें नोटिस देना होगा।

Relief to Sameer Wankhede from High Court इसलिए सुनाया गया फैसला

बता दें कि इससे पहले वानखेड़े ने गिरफ्तारी की आशंका के चलते हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। दरअसल, कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि अगर एनसीबी अधिकारी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उससे 72 घंटे यानी तीन दिन पहले ही उन्हें इस बारे में सूचना दी जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक-एक कर वानखेड़े पर कई आरोप लगाए हैं, जिनमें बड़ी हस्तियों से उगाही का आरोप भी शामिल है।

Relief to Sameer Wankhede from High Court चार मामलों में मुंबई पुलिस कर रही जांच

भ्रष्टाचार से जुड़े चार मामलों में मुंबई पुलिस ने वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू की है। इसके बाद से वानखेड़े पर गिरफ्तार की तलवार लटक रही थी। मुंबई पुलिस ने वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यों वाली एक टीम का भी गठन कर दिया है जो, सारे मामलों की जांच करेगी।

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