Home Ministry’s new guide lines, test, track, treatment policy advice: गृहमंत्रालय की नई गाइड लाइंस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट पॉलिसी की सलाह

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नईदिल्ली। कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश में चल पड़ी है। दिन ब दिन नए कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोत्तरी हो रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह सजग है। आज केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 45 साल से उपर लोगों को वैक्सीन लगाने के अभियान की शुरुआत एक अप्रैल से करने को मंजूरी दी। वहीं बढ़तेमामलों के तहत नई गाइडलाइंस भी जारी की। गृहमंत्रालय की गाइडलाइंस में राज्य सरकारों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की पॉलिसी को कठोरता से लागू करने का आदेश दिया गया। गृहमंत्रालय की नई गाइडलाइंस एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए लागे की जाएगी। केंद्र ने राज्यों से कोरोना वायरस मामलोंकी टेस्टिंग तेज करने का निर्देश दिया और साथ ही जो लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैंउनका इलाज भी सुनिश्चित करने को कहा। गृहमंत्रालय ने ट्रैक कर टेस्टिंग करने की बात भी कही। यानी जो लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं उनसे जानकारी जुटाकर अन्य लोगोंका भी टेस्ट करने का निर्देश दिया । साथ ही संपर्क मेंआए लोगों को आइसोलेट करने का आदेश दिया गया है। यही नहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि जिला प्रशासन को माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन तैयार करने पर जोर देना चाहिए। यही नहीं सभी जिला अधिकारियों की ओर से डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर कंटेनमेंट जोन्स के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यह लिस्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी समय-समय पर साझा करने को कहा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में सख्ती के साथ हाउस टू हाउस सर्विलांस और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किए जाने की जरूरत है।

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