Bombay High Court orders CBI inquiry against Maharashtra Home Minister: बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए महाराष्ट्रके गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश

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महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे कोर्ट से करारा झटका लगा है। बॉम्बे कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे दिया है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख केखिलाफ भष्टाचार के आरोप वाली याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट की ओर से जांच एजेंसी को इस पूरी प्रक्रिया के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है। अधिवक्ता जयश्री पाटिल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है। अदालत नेकहा कि महाराष्ट्र पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच कर पाएगी ऐसी संभावना कम हैक्योंकि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृहमंत्री हैं। कोर्ट ने सीबीआई की शुरूआती जांच के निष्कर्षों के आधार पर अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने या न करने का फैसला लिया जाएगा। बता दें पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक खत लिखकर आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने सचिन वाझे को हर महीने मुंबई से 100 करोड़ रुपये की वसूली का टारगेट दिया था। बता दें कि पूर्व मुंबई कमिश्नर सचिन वाझे को मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार और उसके मालिक कहे जा रहे मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रदेश के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस नेउनके इस्तीफे की मांग की और कहा कि इससे पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी।

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