मामले में कार्रवाई न करने के लिए मांग रहे थे रिश्वत, एएनटीएफ के हेड कांस्टेबल समेत तीन पुलिसकर्मियों पर आरोप तय
Delhi News Update (आज समाज), नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस कर्मियों की फोन पर रिश्वत मांगने की कॉल रिकॉर्डिंग करने को साक्ष्य के रूप में मानते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के तहत एएनटीएफ यूनिट में तैनात हेड कांस्टेबल संजय कुमार समेत तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिश्वतखोरी और आपराधिक साजिश के आरोप तय कर कर दिए हैं।
रिकॉर्डिंग से हुई अपराध की पुष्टि
अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई रिकार्डिंग और उसकी ट्रांस्क्रिप्ट (प्रतिलिपि) से भी यह पुष्टि होती है कि हेड कांस्टेबल संजय कुमार ने शिकायतकर्ता की एएसआई किरोरीमल से फोन पर बात कराई, जिसमें किरोरीमल ने शिकायतकर्ता को रिश्वत की राशि हेड कांस्टेबल संजय कुमार को देने के लिए कहा। शिकायतकर्ता ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उसके मित्र सतपाल और मुजाहिद अली के खिलाफ कार्रवाई न करने और मामले में शिकायतकर्ता को न फंसाने के बदले में रिश्वत की मांग की थी। यह मांग एसआई संजीव कुमार और एएसआई किरोरीमल की ओर से की गई थी और बाद में यह राशि हेड कांस्टेबल संजय कुमार द्वारा स्वीकार की गई।
25 नवंबर 2025 को किया था गिरफ्तार
सीबीआई ने इस मामले में जाल बिछाकर 25 नवंबर 2024 को छापेमारी की और हेड कांस्टेबल को रंगे हाथ उक्त राशि के साथ पकड़ा था। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने कहा कि प्रथमदृष्टया पेश किए गए साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि सभी आरोपियों ने मिलकर आपराधिक साजिश रची। इस साजिश के तहत ही रिश्वत मांगी गई और हेड कांस्टेबल संजय कुमार ने उक्त राशि प्राप्त की। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात व भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61 के तहत आरोप तय किए।
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