The provision of tax deduction for housing loan and interest of one and a half lakh rupees: बजट में आवास ऋण के और डेढ़ लाख रुपये के ब्याज पर कर कटौती का प्रावधान

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नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि मार्च, 2020 तक के आवास ऋण पर दिये जाने वाले अतिरिक्त डेढ़ लाख रुपये के ब्याज पर कर छूट का प्रस्ताव है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को लेकर लिए गए कर्ज पर 1.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर आयकर छूट देने का भी प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने लिथियम बैट्रियों एवं सोलर चार्जर जैसे उत्पादों के विनिर्माण को लेकर किये जाने वाले निवेश पर कर छूट देने का प्रस्ताव दिया है। सीतारमण ने कहा कि देश में 400 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली कंपनियों को अब 25 प्रतिशत की दर से कारपोरेट कर देना होगा। कंपनियों की कारोबार सीमा बढ़ने से अब 99.3 प्रतिशत कंपनियां घटे हुए दर के दायरे में आ गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य कर प्रशासन को सरल बनाना और पारदर्शिता लाना है। स्टार्टअप को लेकर उन्होंने कहा कि रिटर्न में शेयर प्रीमियम के मूल्यांकन को लेकर दी गयी जानकारी की जांच नहीं की जाएगी। सीतारमण ने कहा कि स्टार्टअप कंपनियों ने अपनी बुनियाद मजबूत की है और उनकी वृद्धि को प्रोत्साहित किये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप द्वारा जुटाये गए धन की कर विभाग द्वारा जांच नहीं की जाएगी तथा स्टार्टअप की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ पर कर में छूट की अवधि का विस्तार किया गया है।

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