Haryana News: अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सियाराम साह की हत्या के साढ़े चार साल पुराने मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने पत्नी अनिता देवी और उसके प्रेमी संजय कुमार को शुक्रवार को दोषी करार दिया था। अदालत ने दोनों दोषियों पर 52 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों ने पहले सियाराम का गला घोंटा, इसके बाद छेणी से उसके सिर व गले में वार कर उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।
पति-पत्नी का रिश्ता दागदार
सरकारी वकील प्रदीप शर्मा ने दोनों दोषियों के खिलाफ अदालत में पर्याप्त सबूत पेश किए और सजा सुनाए जाने के दौरान उन्होंने दलील दी कि दोषियों ने साजिश के तहत सियाराम साह की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना से पति व पत्नी जैसे रिश्ते को भी दागदार कर दिया।
लाश को गटर में फेंका
इतना ही नहीं, दोनों दोषियों ने अपना जुर्म छुपाने व लाश को खुर्दबुर्द कर सबूत मिटाने की मंशा से शव को गटर में फेंक दिया था। अगले दिन आरोपित पत्नी ने पुलिस के सामने रोने का नाटक करते हुए खुद को बचाने की साजिश रची, लेकिन उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। सरकारी वकील ने कहा कि दोषियों ने गंभीर अपराध को अंजाम दिया है, इसलिए दोनों माफी के हकदार नहीं हैं। इन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए।
अनिता का पड़ोसी था संजय
मृतक सियाराम साह मूल रूप से बिहार के जिला मुजफ्फरपुर के डाकघर प्रतापनगर के गांव खलीलपुर का रहने वाला था। वह पत्नी के साथ पंचकूला सेक्टर-26 के मदनपुर में किराये के मकान में रहता था और मिस्त्री का काम करता था। वहीं, दोषी संजय कुमार मूल रूप से यूपी के गोरखपुर के कुशीनगर का रहने वाला है। वह भी मदनपुर में अनिता के पड़ोस में किराये के मकान में रहता था। दोनों ने मिलकर फरवरी 2022 को सियाराम साह की हत्या की थी की और लाश गटर में फेंक दिया था। दोनों के खिलाफ मृतक सियाराम साह के भाई राम साह की शिकायत पर 3 फरवरी, 2022 को हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
भाई ने दर्ज कराया मामला
पुलिस को दी शिकायत में राम साह ने बताया था कि वह पांच भाई हैं। वह मजदूरी करता है। उसका बड़ा भाई गांव में माता-पिता के साथ रहता है, जबकि तीन भाई चंडीगढ़ के सेक्टर-52 कजहेड़ी में उसके साथ रहते हैं। उसका भाई सियाराम साह पत्नी के साथ गांव मदनपुर, सेक्टर-26, पंचकूला में रहता था। घटना के दिन राम साह के ठेकेदार ने मोबाइल फोन पर एक मृत व्यक्ति की फोटो दिखाई। वह फोटो उसके भाई सियाराम साह की थी। इसके बाद वह अपने भाई के साथ मदनपुर उसके घर पहुंचा।
अनिता और संजय के थे अवैध संबंध
शिकायत में आरोप लगाया गया कि संजय कुमार और उसकी भाभी अनिता देवी के बीच अवैध संबंध थे। कुछ दिन पहले जब उसके भाई सियाराम को पता चला तो संजय कुमार के साथ उसका झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के बाद अनिता और संजय ने मिलकर उसके भाई सियाराम साह की हत्या कर दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।


