Himachal Jobs: हिमाचल में 500 पशु मित्र की होगी भर्ती, रोज 4 घंटे का काम, पुलिस भर्ती में EWS आरक्षण के नियम बदले

0
180
Himachal Pradesh Jobs 2026: हिमाचल प्रदेश में सरकार ने पशुपालन विभाग में 500 पशु मित्रों की भर्ती करने का ऐलान किया है। चयनित उम्मीदवारों को रोजाना 4 घंटे काम के लिए 5000 रुपये मानदेय मिलेगा। वहीं, HPPSC पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में EWS आरक्षण के नियमों में बदलाव किया गया है।
Himachal Pashu Mitra recruitment 2026 details, HP government jobs latest update, HPPSC police constable recruitment EWS rules, Himachal animal husbandry vacancy eligibility, Pashu Mitra salary and selection process, Himachal Pradesh job notification 2026, हिमाचल पशु मित्र भर्ती, हिमाचल सरकारी नौकरी, HPPSC पुलिस भर्ती, EWS आरक्षण नियम
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 500 पशु मित्र भर्ती करने का नोटिफिकेशन जारी किया है।

Himachal Pradesh Jobs Update: हिमाचल प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक तरफ प्रदेश सरकार पशुपालन विभाग में 500 पशु मित्रों की भर्ती करने जा रही है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 5000 रुपये मानदेय मिलेगा। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती को लेकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षण नियमों में बदलाव की जानकारी दी है। नए नियमों के तहत कुछ अभ्यर्थियों को EWS आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

हिमाचल में 500 पशु मित्रों की होगी भर्ती

हिमाचल प्रदेश सरकार पशुपालन विभाग में 500 पशु मित्रों की नियुक्ति करने जा रही है। यह भर्ती पशु मित्र पॉलिसी-2025 के तहत की जाएगी। चयनित पशु मित्रों को प्रदेश के पशु चिकित्सा संस्थानों और पशुधन फार्मों में तैनाती दी जाएगी। सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पशु मित्रों को मल्टी टास्क वर्कर के तौर पर काम करना होगा, जिसमें पशुपालन विभाग से जुड़े अलग-अलग कार्य शामिल होंगे।

4 घंटे काम के लिए मिलेगा 5000 मानदेय

पशु मित्रों को रोजाना 4 घंटे काम करना होगा। इसके बदले उन्हें हर महीने 5,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया संबंधित जिलों में पशुपालन विभाग के उप निदेशकों के माध्यम से पूरी की जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से अलग-अलग जिलों में भर्ती विज्ञापन जारी किए जाएंगे और सभी योग्य उम्मीदवारों को आवेदन का मौका मिलेगा।

पशु मित्र भर्ती के लिए जरूरी योग्यता

पशु मित्र भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तय की गई है। शैक्षणिक योग्यता के तौर पर उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है।भर्ती में चयन के लिए ग्राउंड टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को 25 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दौड़ एक मिनट में पूरी करनी होगी। ग्राउंड टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ग्राउंड टेस्ट पास करने के बाद उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम 85 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा पशुपालन से जुड़े अनुभव और सामाजिक श्रेणियों के आधार पर भी अतिरिक्त अंक निर्धारित किए गए हैं। पशु मित्र भर्ती में स्थानीय उम्मीदवारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। जिस पंचायत में पशु चिकित्सा संस्थान में नियुक्ति होगी, उसी पंचायत के निवासी को एक अतिरिक्त अंक मिलेगा।

इन जिलों में भरे जाएंगे पशु मित्र के पद

पशु मित्रों के 500 पद प्रदेश के अलग-अलग जिलों में भरे जाएंगे। इनमें सबसे ज्यादा पद शिमला जिले में 78, धर्मशाला में 72, मंडी में 67 और पालमपुर में 51 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अलावा सिरमौर में 37, सोलन और ऊना में 36-36, चंबा में 29, हमीरपुर में 28, बिलासपुर में 17, कुल्लू में 14, किन्नौर में 13, भरमौर में 6, ज्यूरी और पांगी में 5-5, लाहौल-स्पीति में 3 और काजा में 2 पद भरे जाएंगे।

HPPSC पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के EWS नियमों में बदलाव

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने पुलिस विभाग में पुरुष और महिला कॉन्स्टेबल भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी जारी की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त ही रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पात्रता नियमों में बदलाव किया गया है। HPPSC के अनुसार EWS श्रेणी के लिए अब राज्य सरकार के नए दिशा-निर्देश लागू होंगे। नए नियमों के तहत, ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी योजनाओं के तहत ट्रेनी या जॉब ट्रेनी के रूप में कार्यरत है, वे अब EWS श्रेणी के आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। आयोग ने बताया कि पुराने नियमों के साथ राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2026 को जारी नए निर्देश भी लागू होंगे। HPPSC ने साफ किया है कि EWS नियमों में बदलाव के अलावा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के विज्ञापन में दिए गए अन्य सभी नियम और शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।