Homeहरियाणापानीपतपंचायती राज चुनाव शांतिपूर्ण सम्पन्न करवाने के लिए धारा 144 के तहत...

पंचायती राज चुनाव शांतिपूर्ण सम्पन्न करवाने के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी

आज समाज डिजिटल, पानीपत :

 

पानीपत। जिलाधीश सुशील सारवान ने जिला में 30 अक्तूबर व 2 नवम्बर को होने वाले पंचायती राज चुनाव शांतिपूर्ण सम्पन्न करवाने के लिए दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार नगर निगम पानीपत व नगरपालिका समालखा क्षेत्र को छोड़कर जिला के गांवों में यंत्र चालित वाहन मोटरसाईकिल और दूसरे दो पंहिया वाहन, जीप, कैंटर, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा और दूसरे प्रकार के तीन पहिया और चार पहिया वाहन मतदान के दिन 30 अक्तूबर व 2 नवम्बर को चलाने पर पाबंदी रहेगी।

 

धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी

ये आदेश चुनाव में कानून व्यवस्था सम्भालने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों, अर्धसैनिक बलों, आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों, एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, दुग्ध वाहन, पानी के टैंक, इलैक्टीसिटी वैन और ऐसे निजी वाहन जो दिव्यांग व्यक्तियों को लाने व ले जाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं जिनमें इनके अलावा बस सेवाएं और दूसरी वाहन सेवाएं राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो पर उपयोग में लाई जा सकती हैं, पर लागू नही होंगे। उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

 

 

 

 

ये भी पढ़ें : सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नया अपडेट : एनआईआई ने पंजाबी सिंगर अफसाना खान को जारी किया समन

ये भी पढ़ें :  डेरा प्रमुख को लेकर राम रहीम ने की बड़ी घोषणा, हनीप्रीत का नाम भी बद

ये भी पढ़ें : मोदश्रम मंदिर में आज होगा अन्नकूट प्रसाद का भंडारा

Connect With Us: Twitter Facebook
SHARE
RELATED ARTICLES

Most Popular