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23 तक करवा सकते हैं ट्रैक्टर पर अनुदान के लिए राशि जमा : इंजीनियर डीएस यादव

नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:

हरियाणा कृषि विभाग ने राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों/समूहों को नए ट्रैक्टर की खरीद पर अनुदान देने के संदर्भ में दस हजार रुपए बतौर ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन जमा करवाने की तिथि 20 जनवरी से बढ़ाकर अब 23 जनवरी कर दी है।

यह जानकारी देते हुए कृषि इंजीनियरिंग विंग के जिला प्रभारी सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर डीएस यादव ने बताया कि जिन अनुसूचित जाति के किसानों ने 10 जनवरी तक कृषि निदेशालय द्वारा जारी हिदायतों के मुताबिक 35 हॉर्स पावर से अधिक नए ट्रेक्टर की खरीद पर अनुदान देने के लिए सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया था और जो विभागीय हिदायतों के अनुसार अनुदान के लिए सभी योग्यताएं पूरी करते हैं वे किसान अब 23 जनवरी तक दस हजार रुपए रिफण्डेबल ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस विभागीय पोर्टल एग्री हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर पर अनुदान लेने के लिए लाभार्थी किसानों का फैसला ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। ड्रा में सिर्फ उन्हीं किसानों के नामों को शामिल किया जाएगा जो 23 जनवरी तक दस हजार रुपये रिफण्डेबल ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस विभागीय पोर्टल एग्री हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवा देंगें। ड्रा उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति डीएलईसी द्वारा निकाला जाएगा। उक्त ड्रा ऑनलाइन विधि से सम्पन्न करवाया जाएगा। जिले में 20 अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर अनुदान पर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पहली बार ई वाउचर से मिलेगी अनुदान राशि

इंजीनियर यादव ने बताया कि विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए पहली बार अनुदान राशि ई वाउचर के माध्यम से देने का फैसला लिया गया है। ट्रैक्टर निर्माता/वितरक से चयनित किसान अनुदान पर ट्रैक्टर खरीदेगा उस ट्रैक्टर निर्माता/वितरक द्वारा निदेशालय को पोर्टल ई मेल के माध्यम से बैंक हस्तांतरण किसान द्वारा चयनित ट्रैक्टर का मॉडल, किसान का विवरण एवं ट्रैक्टर का जी एस टी के साथ मूल्य से संबन्धित कागजात प्रेषित करके अनुदान राशि तुल्य का ई वाउचर जारी करने के लिए निवेदन किया जाएगा। इसके बाद डाटा की जांच के बाद निदेशालय की पीएमयू एवं संबन्धित बैंक द्वारा ट्रैक्टर निर्माता/वितरक को अनुदान राशि तुल्य का डिजिटल ई वाउचर जारी किया जाएगा। ट्रैक्टर का सफल भौतिक सत्यापन होने के बाद निदेशालय द्वारा अनुदान के लिए जारी उक्त ई वाउचर को कैश करने की अनुमति जारी की जाएगी।

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