SBI Notification: 2000 रुपए के नोट एक्सचेंज करने के लिए लिए आईडी नहीं होगा जरूरी

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SBI Notification
2000 रुपए के नोट एक्सचेंज करने के लिए लिए आईडी नहीं होगा जरूरी

Aaj Samaj (आज समाज), SBI Notification, नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि 2000 रुपए के नोट एक्सचेंज करने के लिए किसी तरह का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि आरबीआई ने इस माह 19 मई को 2000 रुपए का नोट वापस लेने की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि आम जनता को 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक अपने पाास मौजूद 2,000 रुपए के नोट बैंक में एक्सचेंज करने अथवा अपने खाते में जमा करवाने को कहा है। बैंक ने यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा।

  • एसबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर किया स्पष्ट
  • 30 सितंबर डिपॉजिट या एक्सचेंज कराने होंगे नोट 

फॉर्म अथवा स्लिप भरने की आवश्यकता नहीं होगी

एसबीआई के नोटिफिकेशन में अब कहा गया है कि 20,000 रुपए तक या 2000 रुपए के 10 नोट बदलने के लिए किसी भी प्रकार के फॉर्म अथवा स्लिप भरने की आवश्यकता नहीं होगी। न ही इसके लिए किसी तरह के आईडी प्रूफ की जरूरत होगी। इसका मतलब यह है कि आप एसबीआई की किसी भी शाखा में जाकर आसानी से बिना कोई फॉर्म भरे नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं। सोशल मीडिया पर नोट बदलने को लेकर अलग-अलग जानकारियां दी जा रही थीं। कहा जा रहा था कि नोट बदलने के लिए आधार जैसी कोई आईडी जरूरी होगी और फॉर्म भी भरना होगा। इसी वजह से एसबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया है।

एक बार एक व्यक्ति अधिकतम 20,000 रुपए एक्सचेंज करा सकता है

आरबीआई की ओर से 19 मई को ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक बार एक व्यक्ति अधिकतम 20,000 रुपए या 2,000 रुपए के अधिकतम 10 नोट एक्सचेंज करा सकता है। आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर नोट बदल सकते हैं। उस बैंक में आपका अकाउंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप सीधे काउंटर पर जाकर नोट बदल सकते हैं। वहीं अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो आप ये रुपए अपने अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं।

पैसे बदलवाने के लिए नहीं कोई शुल्क

पैसे बदलने के लिए किसी व्यक्ति को कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह पूरी तरह फ्री है। अगर कोई कर्मचारी आपसे इसके लिए पैसे मांगता है तो आप बैंक अधिकारी या बैंकिंग लोकपाल में इसकी शिकायत कर सकते हैं। 2000 के नोट बदलने या जमा करवाने का फैसला सभी के लिए लागू है।

हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे उन्हें 30 सितंबर तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों से एक्सचेंज कराने होंगे। लेन-देन के लिए 2000 के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं। हालांकि, आरबीआई ने 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी है।

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