सरपंच पर 4.63 लाख रुपए के गबन और पद के दुरुपयोग का आरोप
Sonipat News (आज समाज) सोनीपत: जिले के गांव शहजादपुर के सरपंच को डीसी सुशील सारवान ने तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने यह कार्रवाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1) और 53 के तहत की। सरपंच दीपक शर्मा पर पद का दुरुपयोग करते हुए 4 लाख 63 हजार 680 रुपए का गबन करने का आरोप है। डीसी सुशील सारवान ने गबन की राशि को तुरंत ग्राम पंचायत के खाते में जमा करने का आदेश भी दिए है। आरोपी दो बार पहले भी सस्पेंड हो चुका है।
सबूत होने के बाद भी हर बार बहाल हो जाता है और अब तीसरी बार सस्पेंड के आदेश हुए हैं। 25 अक्टूबर 2024 को शहजादपुर गांव के निवासी कृष्ण कुमार ने उपायुक्त कार्यालय में एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सरपंच दीपक शर्मा ने लगभग 10 महीने पहले गांव में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने और उनकी मरम्मत कराने का दावा करते हुए ग्राम पंचायत से भुगतान ले लिया। कृष्ण कुमार ने बताया कि उन्होंने यह शिकायत समाधान शिविर में तत्कालीन डीसी को दी थी।
92 सोलर लाइटों की दर्शाई गई मरम्मत, मौके पर लगी मिली केवल 60 लाइटें
शिकायत मिलने के बाद, उपायुक्त कार्यालय ने तुरंत खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सोनीपत को जांच का निर्देश दिया। बीडीपीओ सोनीपत ने 01 अप्रैल 2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं। रिपोर्ट में पाया गया कि बिलों में 92 सोलर लाइटों की मरम्मत दर्शाई गई थी, जबकि मौके पर केवल 60 सोलर लाइटें ही मौजूद थीं।
मरम्मत कार्य के लिए किसी तकनीकी अधिकारी से नहीं ली गई स्वीकृति
मरम्मत कार्य के लिए किसी तकनीकी अधिकारी से न तो कोई स्वीकृति ली गई थी, न कोई प्राक्कलन तैयार किया गया था, और न ही बिलों का सत्यापन किया गया था। यह विभाग के 9 मई 2023 की अधिसूचना का सीधा उल्लंघन था। जिसके अनुसार 2 लाख 50 हजार रुपए से अधिक के मरम्मत कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति और बिलों का सत्यापन अनिवार्य है। सरपंच का जवाब भी संतोषजनक नहीं पाया गया, जिससे गबन की पुष्टि हुई।
पंचायत को पहुंचाया वित्तीय नुकसान
जांच रिपोर्ट के आधार पर, यह स्पष्ट हो गया कि सरपंच दीपक शर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग किया और ग्राम पंचायत को 4 लाख 63 हजार 680 रुपए का वित्तीय नुकसान पहुंचाया। इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए, सोनीपत के डीसी सुशील सारवान ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1) के तहत सरपंच दीपक शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
रिकॉर्ड पंचायती राज विभाग को सौंपने के आदेश, गबन की रकम पंचायत खाते में करानी होगी जमा
इसके अतिरिक्त, धारा 53 के तहत, सरपंच को 4 लाख 63 हजार 680 रुपए की गबन की गई राशि को तुरंत ग्राम पंचायत के खाते में जमा करने का आदेश दिया गया है। डीसी ने यह भी निर्देश दिया है कि सरपंच दीपक शर्मा ग्राम पंचायत शहजादपुर की सभी चल-अचल संपत्ति और रिकॉर्ड तुरंत पंचायती राज विभाग को सौंप दें।
पुलिस को दी सोलर लाइट चोरी होने की झूठी शिकायत
शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार ने यह भी चौंकाने वाला खुलासा किया कि अक्टूबर 2024 में आरटीआई लगने के बाद, सरपंच दीपक शर्मा ने गबन को छिपाने के लिए एक नाटक रचा। दिसंबर 2024 में, सरपंच ने सदर थाना सोनीपत में सोलर स्ट्रीट लाइट चोरी होने से संबंधित एक झूठी शिकायत दर्ज कराई।
गांव से काई भी सोलर लाइट नहीं हुई चोरी
जब मौके पर इन्वेस्टिगेशन आॅफिसर ने जांच की, तो पाया कि कोई भी लाइट चोरी नहीं हुई थी। कृष्ण कुमार ने आरोप लगाया कि दीपक शर्मा ने मिलीभगत करके एक झूठी पुलिस शिकायत पर्ची तैयार की और प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास किया।
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