- बैठक कर संबंधित को दिए आवश्यक निर्देश
Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। डीसी अभिषेक मीणा के निर्देशानुसार संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रेवाड़ी सरिता शर्मा ने पुलिस लाइन में रेवाड़ी के टेंट मालिकों व अन्य संबंधित लोगों के साथ बैठक कर बाल विवाह रोकने को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विवाह में सेवा देने वाले टेंट, हलवाई, पंडित, केटरर, प्रिटिंग प्रेस वालों से भी आह्वान किया है कि ऐसे किसी भी विवाह कार्यक्रम में न तो शामिल हो और न ही अपनी सेवाएं दें। अन्यथा उनके विरूद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लडक़ी व 21 वर्ष से कम आयु के लडक़े को नाबालिग माना जाती है
सरिता शर्मा ने बताया कि विवाह के सीजन में बाल विवाह होने का अंदेशा बना रहता है, जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कानूनी अपराध है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लडक़ी व 21 वर्ष से कम आयु के लडक़े को नाबालिग माना जाती है। यदि कम आयु में विवाह किया जाता है तो यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या उसकी सहायता करता है, तो 2 साल तक की सजा और 1 लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।
संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ने आमजन से आह्वïान किया कि 18 वर्ष से कम आयु की लडक़ी व 21 वर्ष से कम आयु के लडक़े की बाल विवाह से सम्बन्धित कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो वे बाल विवाह निषेध अधिकारी, पुलिस हेल्पलाइन 112, मैजिस्ट्रेट या चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 पर सम्पर्क कर सूचना दे सकते है, ताकि समय पर हस्तक्षेप करके नाबालिग के विवाह को रुकवाया जा सके। बैठक में शक्ति वाहिनी से जगदीप रावत व प्रमोद कुमार भी मौजूद रहे।