- डीसी अभिषेक मीणा ने ली अधिकारियों की बैठक
(Rewari News) रेवाड़ी। हरियाणा सरकार द्वारा गरीब व्यक्तियों को इलाज के लिए तुरंत प्रभाव से लाभ सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष योजना चल रही है। सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में संशोधन किया है, अब 3 बीमारियों के इलाज के स्थान पर लगभग 25 बीमारियों के इलाज के लिए पीडि़त व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। डीसी अभिषेक मीणा ने शुक्रवार को लघु सचिवालय सभागार में मुख्यमंत्री राहत कोष योजना की समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
डीसी ने कहा कि आवेदन करने वाले व्यक्तियों का मार्ग दर्शन करके पोर्टल पर आवेदन अपलोड करवाएं ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिलने में परेशानी न हो
डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि जो जरूरतमंद व पीडि़त व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं होता, उन व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता राशि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि ऐसे व्यक्ति को भी स्वास्थ्य सेवाओं का समय पर लाभ मिल सके। डीसी ने कहा कि आवेदन करने वाले व्यक्तियों का मार्ग दर्शन करके पोर्टल पर आवेदन अपलोड करवाएं ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिलने में परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अपलोड करने वाले जरूरी दस्तावेजों की अच्छे से जांच करे, ताकि संबंधित को बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मिल सके।
आवेदक अपनी पीपीपी यानी परिवार पहचानपत्र आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं
डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। आवेदक अपनी पीपीपी यानी परिवार पहचानपत्र आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदक अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेज को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। डीसी ने कहा कि यह आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अब चंडीगढ़ मुख्यालय से स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है बल्कि जिला स्तर पर ही उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित कमेटी को प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।