(Rewari News) रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने शुक्रवार को दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बावल तहसील क्षेत्र के गांव रुध में करीब छह एकड़ में अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी के प्रोपर्टी डीलर कार्यालय सहित तमाम निर्माण पर पीला पंजा चलाकर जमींदोज कर दिया।

जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर राजस्व संपदा रुध अवैध कालोनी विकसित किए जाने का मामला संज्ञान में आया था। इसके उपरांत जिला प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण गिराने को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई। शुक्रवार को विभाग की टीम पुलिस बल के साथ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। डीटीपी टीम ने रुध में बिना अनुमति के करीब छह एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कालोनी में 35 डीपीसी, पांच चारदिवारी, एक प्रोपर्टी डीलर के कार्यालय, कच्चे रोड़ नेटवर्क तथा 30 मीटर हरित पट्टी के निर्माण को पीले पंजे की सहायता से उखाड़ा फेंका।

अवैध कालोनी काटने वाले प्रोपर्टी डीलर आमजन को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लाट बेच देते हैं

डीटीपी ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करें। कहीं भी प्लाट खरीदने से पहले नगर योजनाकार कार्यालय से उस कालोनी की वैद्यता बारे सुनिश्चित करें ताकि विभागीय कार्यवाही एवं आर्थिक नुकसान से बचाव हो सके। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लेंवे। अवैध कालोनी काटने वाले प्रोपर्टी डीलर आमजन को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लाट बेच देते हैं। इससे सामान्य जनता को तब पता चलता है जब उस स्तल पर अवैध निर्माण शुरु करने पर कार्यवाही की जाती है। उस समय जिस व्यक्ति द्वारा वह प्लाट खरीदा गया है, वह अपने आप को ठगा महसूस करता है. उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध कालोनी में कोई प्लाट न खरीदे, ताकि आमजन की कमाई बेकार न जाए। कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदने से पहले कालोनी की वैद्यता बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस को छानबीन कर सकता है।

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