आय से ज्यादा संपत्ति मामले में 26 जून को हुई थी गिरफ्तारी
Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बिक्रम जीत सिंह मजीठिया को अब दूसरी बार जेल में रहना पड़ेगा। इससे पहले मजीठिया कथित हजारों करोड़ के ड्रग केस मामले में लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं। इस बार उन्हें आय से ज्यादा संपत्ति मामले में जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि विजिलेंस टीम ने मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में अमृतसर उनके घर से 26 जून को गिरफ्तार किया था वे तब से विजिलेंस के रिमांड पर थे।
रिमांड खत्म होने पर अदालत ने भेजा जेल
अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने रविवार को उन्हें मोहाली की अदालत में पेश किया। जहां से कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया को न्यायिक हिरासत में जेल नाभा भेज दिया है। मजीठिया विजिलेंस के चार दिन के अतिरिक्त रिमांड पर थे। अब मामले की अगली 19 जुलाई को होगी। वहीं मजीठिया की गिरफ्तारी से भड़के शिअद नेता और कार्यकर्ता भी मोहाली कोर्ट के बाहर पहुंचे थे। बड़ी संख्या में पहुंचे पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मौके पर तैनात पुलिस फोर्स ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है।
शिअद ने तख्त श्री पटना साहिब के आदेश का किया विरोध
तख्त श्री पटना साहिब ने शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल को तनखइया घोषित कर दिया है। लेकिन शिअद ने इसका विरोध किया है। शिरोमणि अकाली दल की दिल्ली इकाई के प्रधान परमजीत सिंह सरना ने कहा कि जो फैसला तख्त श्री पटना साहिब के पंज प्यारों द्वारा शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को तनखाहिया करार देने का किया गया है। यह सिख परंपरा के विपरीत एवं श्री अकाल तख्त साहिब को चुनौती देने वाला है, क्योंकि श्री पटना साहिब के पांच प्यारों के पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी भी सिख को इस तरह से तनखाहिया करार दे सकें।
इससे पहले श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार साहिब के बारे भी जो निर्णय इन्होंने किया था वह भी बिना कोई आधार सिख विरोधी ताकतों के इशारे पर किया गया । इन फैसलों का न तो कोई आधार है और न ही कोई अधिकार है, क्योंकि हर तख्त साहिब से इस उस क्षेत्र से संबंधित धार्मिक मसलों पर विचार किया जा सकता है या उसके बारे फैसला किया जा सकता है। लेकिन सांझे राष्ट्रीय मसलों के बारे सिर्फ और सिर्फ श्री अकाल तख्त साहिब से ही आदेश दे सकता है।
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