प्रतिनियुक्ति के आधार भरे जाएंगे पद, तीन साल के लिए होंगी भर्ती
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा सिख न्यायिक आयोग में ग्रुप-बी और सी के 13 पदों पर भर्ती निकली है। यह पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे। कर्मचारियों की नियुक्ति 3 साल के लिए होंगी। हालांकि कर्मचारी के काम और आयोग आॅफिस की आवश्यकता के आधार पर इनके कार्यकाल को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। समान वेतनमान मैट्रिक्स पर काम करने वाले केंद्र सरकार के अधिकारी भी संबंधित पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को किसी भी न्यायिक न्यायालय या न्यायिक आयोग में काम करने का अनुभव होना चाहिए।

उम्मीदवारों के आवेदन पत्र इस पत्र के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय को भेजे जाएंगे। साथ ही उनके एसीआर डिटेल्ड, उनकी इंटीग्रिटी रिपोर्ट, पेंडिंग अनुशासनात्मक कार्रवाई (यदि कोई हो), अदालती मामले आदि की भी जानकारी देनी होगी। तय तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

नायब सैनी सरकार ने किया था हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग का गठन

हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग का गठन किया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस (सेवानिवृत्त) दर्शन सिंह को आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता जसमीत सिंह बेदी तथा सेवानिवृत्त जिला न्यायवादी अमरजीत सिंह को आयोग का सदस्य बनाया गया है। आयोग के चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल पांच साल होगा।

हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग का काम

हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग का मुख्य काम हरियाणा में सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन से संबंधित विवादों का निपटारा करना है, जिसमें संपत्ति, कोष और कमेटी के बीच के मामले शामिल हैं। यह आयोग गुरुद्वारों के उचित उपयोग, प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन में भी सुधार करता है। आयोग गुरुद्वारों के प्रबंधन और विवादों के समाधान के लिए एक न्यायिक और प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करता है।

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