पंजाब विधानसभा द्वारा पंजाब जेल एवं सुधार सेवाएं बिल, 2026 सर्वसम्मति से पारित
Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : जेल प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से पंजाब विधानसभा ने पंजाब जेल एवं सुधार सेवाएं बिल, 2026 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। यह बिल पंजाब के जेल मंत्री डा. रवजोत सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस बिल का उद्देश्य जेल प्रशासन प्रणाली को आधुनिक बनाना और इसे आधुनिक सुधारात्मक प्रथाओं के अनुरूप ढालना है। बिल पेश करते हुए डा. रवजोत सिंह ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य जेलों को केवल हिरासत केंद्रों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें सुधार, पुनर्वास और सामाजिक पुन:एकीकरण के केंद्रों में परिवर्तित करना है।
वर्तमान ढांचा अंग्रेजों के समय के अनुसाार
उन्होंने जोर दिया कि वर्तमान कानूनी ढांचा, जो औपनिवेशिक काल के कानूनों पर आधारित है, अब पुराना हो चुका है और वर्तमान चुनौतियों से निपटने में अपर्याप्त है।कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि नया बिल कैदियों की सुरक्षित हिरासत सुनिश्चित करने के साथ-साथ एक मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित व्यापक ढांचा प्रदान करेगा, जो कैदियों की गरिमा और उनके मूल अधिकारों की रक्षा करेगा।
यह सुधारात्मक सेवाओं पर विशेष जोर देता है, जिसमें शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और मनोवैज्ञानिक परामर्श शामिल हैं, ताकि कैदियों को कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में समाज में पुन: स्थापित किया जा सके। बिल में आयु, लिंग, आपराधिक पृष्ठभूमि और जोखिम मूल्यांकन जैसे कारकों के आधार पर कैदियों के वर्गीकरण की एक मजबूत प्रणाली प्रस्तावित की गई है।
संवेदनशील वर्गों के लिए होगी खास व्यवस्था
संवेदनशील वर्गों जैसे महिला कैदी, ट्रांसजेंडर कैदी, बुजुर्ग कैदी और दिव्यांग कैदी—के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे उनकी सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित हो सके। मंत्री ने कहा कि बिल में खतरनाक अपराधियों, संगठित अपराध के आरोपियों और अन्य उच्च जोखिम वाले कैदियों के प्रबंधन के लिए उच्च सुरक्षा जेलों और विशेष उच्च जोखिम क्षेत्रों की स्थापना का प्रावधान है।
जेल सुरक्षा को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी, बायोमेट्रिक पहचान और आधुनिक स्कैनिंग तकनीकों सहित उन्ननत निगरानी प्रणालियों को एकीकृत किया जाएगा।यह बिल निरीक्षण, शिकायत निवारण और निगरानी के लिए संरचित तंत्र प्रदान कर जेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देता है। राज्यभर में जेल संस्थानों के प्रभावी प्रबंधन और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जेल एवं सुधार सेवाओं के निदेशालय को और सुदृढ़ किया जाएगा।
ये भी पढ़ें : Punjab Breaking News : पंजाब ने जीएसटी कलेक्शन में नया रिकॉर्ड बनाया : चीमा


