मामले में भूपेंद्र हुड्डा सहित 33 अन्य के खिलाफ सीबीआई पहले ही पेश कर चुकी चार्जशीट
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: मानेसर लैंड स्कैम केस में पंचकूला की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में ट्रायल पर करीब 4 साल पहले लगी रोक को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हटा दिया है। इस मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा सहित 33 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इन सभी के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट पेश कर चुकी है। ट्रायल पर लगी रोक हटने से अब पूर्व सीएम हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती है।
अब सीबीआई कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होगी। इस मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, कुछ अफसर और बिल्डर भी सीबीआई ने आरोपी बनाए हैं। 2019 में सीबीआई ने 80 हजार पेजों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। सीबीआई ये चार्जशीट ट्रक में भरकर लाई थी।
यह है मामला
27 अगस्त 2004 में इनेलो सरकार ने गुरुग्राम के मानेसर, लखनौला और नौरंगपुर की 912 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाने के लिए सेक्शन-4 का नोटिस जारी किया। इसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई। तत्कालीन सीएम हुड्डा ने आईएमटी रद्द कर 25 अगस्त 2005 में सार्वजनिक कामों के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए सेक्शन 6 का नोटिस जारी कराया। मुआवजा 25 लाख रुपए एकड़ तय हुआ।
400 एकड़ जमीन मात्र 100 करोड़ रुपए में खरीदी, किसानों को हुआ 1500 करोड़ का नुकसान
अवॉर्ड के लिए सेक्शन-9 का नोटिस भी जारी हुआ, पर इससे पहले बिल्डर्स ने किसानों को अधिग्रहण का डर दिखा 400 एकड़ जमीन औने-पौने दाम पर खरीद ली।1600 करोड़ रुपए की 400 एकड़ जमीन मात्र 100 करोड़ रुपए में खरीद ली थी। इससे किसानों को करीब 1500 करोड़ का नुकसान हुआ।
मानेसर के पूर्व सरपंच ने दर्ज कराया था केस
मानेसर थाना पुलिस ने मानेसर के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश यादव की शिकायत पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अन्य पर धोखाधड़ी की अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया था। इसके बाद 15 सितंबर 2015 सीबीआई ने इस मामले को टेकओवर किया था। इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी ने हुड्डा से पूछताछ की थी।
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