• पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा के सुचारु, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण संचालन हेतु पुन: जारी किए दिशा-निर्देश

आज समाज नेटवर्क, रेवाड़ी:

Protection of Shiv devotees: श्रावण मास के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु पवित्र कांवड़ यात्रा पर प्रस्थान करते हैं। इस धार्मिक यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने हेतु पुलिस अधीक्षक हेमेन्द्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार पुलिस द्वारा सभी थाना प्रभारियों एवं संबंधित अधिकारियों को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हुए हैं। इस संबंध में जिला पुलिस सख्ती से निगरानी व कार्रवाई कर रही है।

कानून का उल्लंघन किसी भी स्थिति में सहन नहीं

पुलिस श्रद्धालुओं, आयोजकों और आमजन से भी अपील करते हुए यह स्पष्ट करना चाहती है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही, अव्यवस्था या कानून का उल्लंघन किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखना जिला पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिला पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका पालन अनिवार्य होगा।

दुर्घटना की आशंका न रहे

उन्होंने बताया कि डीजे की ऊंचाई वाहन की बॉडी से अधिक न हो, ताकि बिजली के तारों से दुर्घटना की आशंका न रहे। किसी भी वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्ति न बैठाए जाएं। यातायात नियमों एवं मोटर वाहन अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। डीजे की ध्वनि स्तर निर्धारित मानकों के अनुरूप ही रखें। अवैध गतिविधियों और उन्माद फैलाने वाले कृत्यों से दूर रहें।

पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखें Protection of Shiv devotees

तलवार, फरसा, गंडासा, हॉकी, असला आदि किसी भी प्रकार के हथियार यात्रा में साथ रखना पूर्णत: वर्जित है। यात्रा के दौरान शराब या किसी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन पूर्णत: निषिद्ध है। पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखें; मार्ग में कचरा या गंदगी न फैलाएं। आपसी भाईचारा, सौहार्द एवं अनुशासन बनाए रखें; किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल डायल 112, पुलिस नियंत्रण कक्ष या नजदीकी पुलिस अधिकारी से संपर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी उसे हिरासत में ले सकता

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त वैध निर्देशों का विरोध करता है, उल्लंघन करता है या अवहेलना करता है, तो प्राधिकृत अधिकारी उसे हिरासत में ले सकता है या वहां से हटा सकता है।

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