प्राधिकरण के पास इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी की शिकायत की जा सकेंगी
Haryana Police, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा सरकार पुलिस विभाग में सुधार को लेकर लगातार प्रयासरत है। हरियाणा में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित किए जाने के बाद अब सरकार ने सभी जिलों में पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन करने का फैसला किया है। जिला स्तर पर गठित प्राधिकरण के समक्ष इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी की शिकायत की जा सकेंगी।
वहीं सरकार की ओर से गठित राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में महिला सदस्यों की नियुक्ति भी जल्द ही की जाएगी। गौरतलब है कि 1989 बैच के सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी डॉ. आरसी मिश्रा को हाल ही में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का चेयरपर्सन और 2014 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ललित सिवाच को सदस्य बनाया गया है।
11 वर्ष बाद किया जा रहा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन, सेवानिवृत्त जिला जज को बनाया जा सकता है चेयरमैन
अब करीब 11 वर्षों के बाद जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गठन पर काम शुरू हो गया है। इससे आमजन इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत कर सकेंगे। जिला स्तरीय पुलिस कंप्लेंट अथारिटी का चेयरमैन सेवानिवृत्त जिला जज हो सकता है। सदस्यों के तौर पर सेवानिवृत्त आइएएस और आइपीएस अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं।
राज्य प्राधिकरण के पास 500 से अधिक शिकायतें लंबित
राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के पास 500 से अधिक शिकायतें लंबित हैं, जिन पर सुनवाई होनी है। इसके अलावा प्राधिकरण ने 70 मामलों में इंस्पेक्टर और उससे नीचे रैंक के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई के बाद गृह विभाग को कार्रवाई के लिए लिख दिया है।
साल 2014 में पूर्व सीएम हुड्डा ने किया था डीपीए का गठन
11 साल पहले जुलाई, 2014 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा के जरिए हरियाणा पुलिस (संशोधन) कानून, 2014 पारित कराया गया, जिस पर तत्कालीन राज्यपाल की स्वीकृति मिलने पश्चात 1 अगस्त,2014 से वह लागू हो गया। इसके अलावा प्रत्येक जिले या एक से अधिक जिलों के लिए संयुक्त जिला अथॉरिटी के लिए भी प्रावधान किया गया।
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