PM Maandhan Yojana Update(आज समाज) : देश में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिन्हें एक खास उम्र के बाद कई तरह की पैसे की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में ये किसान खेती करके अपना गुज़ारा करते हैं। लेकिन, बुढ़ापे में, शारीरिक क्षमता कम होने की वजह से वे खेती नहीं कर पाते। कई बार, ज़िंदगी के इस पड़ाव पर किसानों को कई पैसे की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
किसानों की इन दिक्कतों को दूर करने के लिए, भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नाम की एक शानदार स्कीम चला रही है। देश भर के कई किसान इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत, किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये महीने की पेंशन मिलती है।
18 से 40 साल के किसान कर सकते हैं अप्लाई
PM किसान मानधन योजना किसानों के भविष्य को पैसे से सुरक्षित करने के मकसद से एक अच्छी स्कीम है। इस स्कीम के लिए सिर्फ़ 18 से 40 साल के किसान ही अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की रकम किसान की उम्र के आधार पर तय होती है, जिस उम्र में वह स्कीम के लिए रजिस्टर करता है। अगर कोई किसान 18 साल की उम्र में इस स्कीम के लिए अप्लाई करता है, तो उसे हर महीने 55 रुपये देने होंगे। अगर कोई किसान 40 साल की उम्र में अप्लाई करता है, तो उसे हर महीने 200 रुपये देने होंगे।
अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स
यह इन्वेस्टमेंट हर महीने 60 साल की उम्र तक करना होगा। 60 साल की उम्र होने के बाद किसानों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है। यह 3,000 रुपये की पेंशन ज़िंदगी भर मिलेगी। PM किसान मानधन योजना के नियमों के मुताबिक, अगर किसी किसान की 60 साल की उम्र के बाद मौत हो जाती है, तो उसकी पत्नी को हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे। इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स (IFSC, अकाउंट नंबर), ज़मीन के रिकॉर्ड और मोबाइल नंबर जैसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। किसान दिवाली के शुभ मौके पर इस स्कीम के तहत अकाउंट खोलकर इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं।
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