Petrol-CNG Big Update (आज समाज) : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक नगरी इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। 1 अगस्त, 2025 से बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल या सीएनजी नहीं मिलेगी। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार, 30 जुलाई, 2025 को इस संबंध में आदेश जारी किए।

यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के दिशानिर्देशों और मध्य प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत लिया गया है, जिसके अनुसार दोपहिया वाहन चालकों और सवारों के लिए आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस आदेश का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

हेलमेट अनिवार्य करने की मांग

हालांकि, पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने इस एकतरफा आदेश पर सवाल उठाए हैं और इंदौर के महापौर ने सरकारी कार्यालयों में भी हेलमेट अनिवार्य करने की मांग की है। यह रिपोर्ट इस आदेश के विवरण, इसकी चुनौतियों और सामाजिक-राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डालती है।

सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए भोपाल और इंदौर के कलेक्टरों ने यह सख्त कदम उठाया है। आदेश के अनुसार, 1 अगस्त 2025 से भोपाल और इंदौर के सभी पेट्रोल पंपों और सीएनजी स्टेशनों पर बिना आईएसआई मार्क वाले हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह नियम मध्य प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के अनुरूप है, जिसके तहत दोपहिया वाहन चालकों और सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य है।

यातायात नियमों का करे पालन

भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा, “हेलमेट न पहनने से सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु और गंभीर चोटों का खतरा बढ़ जाता है। यह आदेश लोगों की जान बचाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए है।” इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने अपने वीडियो संदेश में कहा, “यह केवल जुर्माने का मामला नहीं है, बल्कि लोगों की जान बचाने का एक मिशन है। हम चाहते हैं कि इंदौर स्वच्छता की तरह सड़क सुरक्षा में भी राष्ट्रीय मॉडल बने।”

आदेश में कुछ छूट भी दी गई हैं। मेडिकल इमरजेंसी या आकस्मिक परिस्थितियों में बिना हेलमेट के ईंधन दिया जा सकता है। यह आदेश 1 अगस्त, 2025 से लागू होगा और 29 सितंबर, 2025 तक लागू रहेगा। उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माने और सजा का प्रावधान है।

पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए इसे एकतरफा बताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा, “पंप संचालकों पर कार्रवाई की बात तो हो रही है, लेकिन बिना हेलमेट पेट्रोल खरीदने वाले चालकों पर क्या कार्रवाई होगी? पुलिस सड़क पर बिना हेलमेट वालों को पकड़ने में नाकाम रही है।” उन्होंने मांग की कि नियम तोड़ने वाले चालकों के खिलाफ भी चालान काटने या वाहन जब्त करने जैसी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

हेलमेट की मांग करना व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण

अजय सिंह ने यह भी कहा कि पंप कर्मचारियों के लिए चालकों से हेलमेट की मांग करना व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। कई बार ग्राहकों के साथ विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे पंप संचालकों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि पुलिस और यातायात विभाग को सड़क पर ही नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

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