रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया 15 दिन का समय, नहीं बन पाए एससी/एसटी सर्टिफिकेट
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में सीईटी रजिस्ट्रेशन मामला पंजाब-हरियाणा हाईकार्ट पहुंच गया है। छह अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीईटी रजिस्ट्रेशन दोबारा से चालू करने की मांग की है। याचिकर्ताओं को कहना है कि इस बार सीईटी रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिन का समय दिया गया। जोकि कम था। इस दौरान एससी/एसटी सर्टिफिकेट नहीं बन पाए अभ्यर्थियों मजबूरी में अनारक्षित कैटेगरी में पंजीकरण करना पड़ा है। याचिका में मांग की गई है कि पोर्टल दोबारा शुरू किया जाए ताकि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उन्हें ठीक करने के लिए समय दिया जाए।
याचिका में कहा गया है कि 2022 में एक साल से ज्यादा समय तक पंजीकरण होता रहा था। याचिकाकर्ता तन्नु ने कहा कि वह वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रही थी मगर बार-बार ओटीपी लेट आता था और वह रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाई। याचिका में मांग की गई है कि उन्हें आरक्षण का लाभ तभी मिल सकता है जब उनके पंजीकरण में सुधार हो। जो पंजीकरण नहीं कर सके, वे तभी पंजीकरण कर सकते हैं जब पोर्टल दोबारा खुले, इसलिए करेक्शन करने और नए पंजीकरण के लिए पोर्टल दोबारा खोला जाए।
एग्जाम एक शिफ्ट में कराने की मांग
इसके अलावा याचिका में मांग की गई है कि ग्रुप सी का सीईटी का पेपर एक ही शिफ्ट में होना चाहिए जैसा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मेडिकल साइंस एंड अन्य के नेशनल बोर्ड आॅफ एग्जामिनेशन ने कराया है। याचिकाकर्ता के एडवोकेट चरणजीत सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि याचिका दायर हो गई है और अब इसकी सुनवाई रेगुलर बेंच के सामने होगी।