कहा- दूसरा बच्चा चाहने पर लागू होगा नियम
Hisar News (आज समाज) हिसार: हरियाणा के हिसार में स्वास्थ्य विभाग ने नए आदेश जारी किए है। जारी किए गए आदेश के मुताबिक अब आईवीएफ (इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन) से बच्चा पैदा करने से पहले समुचित प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यह नियम ऐसे दंपती पर लागू होगा जिनके पहले से एक या दो बच्चे हैं और वह आईवीएफ के माध्यम से बच्चा पैदा करना चाहते है।

सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि इस संबंध में गठित टास्क फोर्स का उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार और अनियमित मेडिकल प्रक्रियाओं पर नियंत्रण सुनिश्चित करना है। सिविल सर्जन डॉ. सपना गहलावत ने बताया कि अब दंपती को अपनी आवश्यकता स्पष्ट करते हुए एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति प्राप्त करनी होगी।

स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रूण लिंग चयन जैसी अवैध प्रवृत्तियों पर भी लगेंगी रोक

नोडल अधिकारी डॉ सुभाष खतरेजा ने बताया कि प्रदेश भर में चल रहे अवैध मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) केंद्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई के चलते करीब 500 अवैध केंद्र बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आईवीएफ प्रक्रिया एक संवेदनशील चिकित्सा तकनीक है, जिसका उपयोग अत्यंत जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।

यदि दंपती को पहले से एक या दो संतानें हैं और वे पुन: गर्भधारण के लिए आईवीएफ का सहारा लेना चाहते हैं तो यह अनिवार्य होगा कि वे जिला स्तर पर अनुमति प्राप्त करें। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि भ्रूण लिंग चयन जैसी अवैध प्रवृत्तियों पर भी रोक लगाई जा सकेगी।

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