आर्य पीजी कॉलेज में कानूनी जागरूकता को लेकर एक दिवसीय विस्तार व्याख्यान का हुआ आयोजन

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Panipat News/One day extension lecture on legal awareness was organized in Arya PG College
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आज समाज डिजिटल, पानीपत :
पानीपत। आर्य पीजी कॉलेज में की एनएसएस इकाई के तत्वावधान में शुक्रवार को एक दिवसीय विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता ने शिरकत की। कॉलेज प्राचार्य डॉ. जगदीश गुप्ता ने विस्तार व्याख्यान के सफल आयोजन के लिए कॉलेज एनएसएस अधिकारी प्रो.विवेक गुप्ता व डॉ.मनीषा डुडेजा को बधाई दी व साथ ही मुख्य वक्ता का कॉलेज प्रांगण में पहुंचने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और चाइल्ड मैरिज एक्ट के बारे में विस्तार से बताया

विद्यार्थियों को इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेते रहना चाहिए। महिला संरक्षण व बाल-विवाह रोकथाम के लिए लोगों का कानूनी रूप से  जागरूक होना जरूरी है। मुख्य वक्ता रजनी गुप्ता ने अपने संबोधन में सभी विद्यार्थियों को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और चाइल्ड मैरिज एक्ट के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम एक्ट के तहत महिलाएं किस तरह से प्रोटेक्शन भी ले सकती है और बताया कि किस तरह कानूनी रूप से मेंटेनेंस के साथ-साथ बच्चों की कस्टडी भी ले सकती हैं।

नाबालिक बच्चों का विवाह करना कानूनी अपराध

उन्होंने सभी को जागरुक करते हुए बताया कि नाबालिक बच्चों का विवाह करना कानूनी अपराध है। यदि कोई ऐसा अपराध करता है तो चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत सजा का भी प्रावधान है। उन्होंने विभिन्न विषयों पर गहनता से जानकारी दी। एन.एस.एस अधिकारी प्रो.विवेक गुप्ता ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों से विद्यार्थियों का व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता है व सामाजिक जागरूकता और चेतना आती है। एन.एस.एस इकाई द्वारा समय-समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है। मंच संचालन डॉ मनीषा डुडेजा ने किया। इस अवसर पर कॉलेज स्टाफ सहित अन्य मौजूद रहे।
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