Pan Card Holders(आज समाज) : अगर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो आधार कार्ड एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। इसका मतलब है कि पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड होना चाहिए। यह नियम 1 जुलाई से लागू हो गया है। साथ ही, आपका मोबाइल नंबर भी आपके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। क्योंकि पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते समय आपको आधार से अपनी पहचान वेरिफाई करनी होगी। आइए इस बदलाव को विस्तार से समझते हैं।

आधार कार्ड होना अनिवार्य

अब तक पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते समय आधार कार्ड होना ज़रूरी नहीं था। बिना आधार कार्ड के भी पैन कार्ड मिल जाता था। लेकिन 1 जुलाई से यह नियम बदल गया है। अब पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले आधार कार्ड होना अनिवार्य होगा। नहीं तो पैन कार्ड जारी नहीं होगा और पैन कार्ड से जुड़े सरकारी काम भी नहीं हो पाएंगे।

31 दिसंबर तक पैन और आधार को लिंक करवा लें

ध्यान दें कि सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड नहीं है, तो भी आप निश्चिंत नहीं रह सकते। दरअसल, जो लोग 31 दिसंबर, 2025 तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं करवाएंगे, उनका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। सरकार टैक्स चोरी रोकने और वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठा रही है।

कैसे करें लिंक

अगर आपके पास पैन और आधार कार्ड हैं, लेकिन वे लिंक नहीं हैं, तो:

  1. सबसे पहले टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
  2. यहां आपको ‘लिंक आधार’ का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
  3. अब आपसे पैन और आधार दोनों के नंबर मांगे जाएंगे, उन्हें डालें।
  4. इसके बाद वह मोबाइल नंबर डालें जो आपने दोनों के रजिस्ट्रेशन के समय दिया था।
  5. फिर ‘UIDAI के साथ मेरे आधार डिटेल्स को वेरिफाई करने के लिए मैं सहमत हूं’ पर OK पर क्लिक करें। 6 अंत में, आपकी स्क्रीन पर ‘पैन सफलतापूर्वक लिंक हो गया’ का संदेश दिखाई देगा।

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